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Deoria News: 15 दिसंबर तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

Sat, 17 Oct 2026 12:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 17 Oct 2026 12:47 AM IST
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Restrictive orders will remain in force until December 15.
देवरिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रेम नारायण सिंह ने जनपद में निषेधाज्ञा की अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। यह आदेश कानून-व्यवस्था, शांति और परीक्षाओं के सुचारु संचालन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
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इस दौरान लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुसार करना होगा। धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर प्रतिबंध है। अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर कुछ विशेष छूटों के साथ रोक रहेगी।
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परीक्षा केंद्रों के 200 से 300 मीटर के दायरे में साइबर कैफे और फोटो कॉपी की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र के 100 मीटर के भीतर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर मनाही है। मोबाइल, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र परिसर में प्रतिबंधित रहेंगे।
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परीक्षा अवधि में केंद्र के एक किलोमीटर के दायरे में फोटो कॉपियर और स्कैनर का संचालन भी वर्जित है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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