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Deoria News: नूर के परिजन को मिलेगा 66 लाख रुपये का मुआवजात

Tue, 28 Jul 2026 12:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 28 Jul 2026 12:05 AM IST
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Police arrested a cattle smuggler.
लार। सऊदी अरब के हफर अल-बातिन शहर में चार साल पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लार कस्बे के नूर आलम के घरवालों को अब 66 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।
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इससे संबंधित मामला अरब की कोर्ट में चल रहा था। भारतीय दूतावास के प्रयास से घरवालों को सफलता मिली है। नूर आलम चार साल पहले रोजगार के लिए सऊदी अरब गए थे। वहां के एक कंपनी में काम करते थे। काम के सिलसिले में बांग्लादेश के कार चालक अबू नासिर के साथ कहीं जा रहे थे।
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हफर अल-बातिन शहर के नार्थ रोड पर अल स्लमानिया के कार ने आगे चल रही वॉल्वो ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में नूर आलम की मौत हो गई थी। घरवालों के अनुसार, हादसे के बाद चालक कार छोड़ कर भाग गया था।
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जानकारी होने पर परिवार वालों ने भारतीय दूतावास से संपर्क कर चालक पर कार्रवाई की मांग की थी। अधिकारियों ने वहां की पुलिस से संपर्क कर चालक पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रकरण की सुनवाई सऊदी न्यायिक सर्किट के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुल हम्माद अकाब अल शम्भरी की कोर्ट में हुई।

जज ने चालक पर तीन लाख रियाल (66 लाख भारतीय रुपये) जुर्माना लगाया है। यह रकम नूर आलम के माता-पिता के खाते में भेजने का आदेश दिया है।
इसके लिए सऊदी अरब के दूतावास ने माता-पिता के असली आश्रित होने का उत्तर प्रदेश शासन से सत्यापन कराया है। जुर्माना नहीं देने पर चालक पर कार्रवाई होगी।र
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