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Deoria News: निरूद्ध कैदियों की रिहाई के लिए रिव्यू कमेटी ने की पहल
Sat, 16 Dec 2023 12:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 16 Dec 2023 12:29 AM IST
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक
देवरिया। जिला कारागार में शुक्रवार को अंडर ट्राॅयल रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में निरूद्ध कैदियों की रिहाई पर चर्चा हुई। ऐसे बंदी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 (क) दंप्रसं के हैं तथा आधी सजा से अधिक समय बीत गया है। उससे संबंधित बंदियों के मामलों तथा ऐसे बंदी जिनकी जमानत न्यायालय से हो गई है, पर जमानतदार के अभाव में निरूद्ध हैं। उनके बारे में वार्ता की गई।
जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने निर्देश दिया कि जो भी बंदी विधि के अनुरूप रिहाई के पात्रता के तहत आते हैं, उनके बारे में नियमानुसार रिहाई की कार्रवाई की जाए। अंडर ट्राॅयल रिव्यू कमेटी ने पाकशाला तथा महिला बैरक का निरीक्षण किया। महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ा वितरित किया तथा स्वच्छता बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए।
प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे ने कहा कि ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके विरूद्ध अधिकतम सात वर्ष के दंडादेश संबंधित आपराधिक विचारण लंबित है और वे कारागार में निरूद्ध हैं, उनसे संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने, महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी ने बंदियों की सुरक्षा व उनके अधिकारों के लिए संबंधित को निर्देश दिया। इस दौरान डीएम अखंड प्रताप सिंह, एसपी संकल्प शर्मा, जेल अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेलर राजकुमार वर्मा, डिप्टी जेलर वंदना त्रिपाठी व जेल वार्डन सपन कुमार, न्यायालयकर्मी आदि मौजूद रहे।
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देवरिया। जिला कारागार में शुक्रवार को अंडर ट्राॅयल रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में निरूद्ध कैदियों की रिहाई पर चर्चा हुई। ऐसे बंदी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 (क) दंप्रसं के हैं तथा आधी सजा से अधिक समय बीत गया है। उससे संबंधित बंदियों के मामलों तथा ऐसे बंदी जिनकी जमानत न्यायालय से हो गई है, पर जमानतदार के अभाव में निरूद्ध हैं। उनके बारे में वार्ता की गई।
जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने निर्देश दिया कि जो भी बंदी विधि के अनुरूप रिहाई के पात्रता के तहत आते हैं, उनके बारे में नियमानुसार रिहाई की कार्रवाई की जाए। अंडर ट्राॅयल रिव्यू कमेटी ने पाकशाला तथा महिला बैरक का निरीक्षण किया। महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ा वितरित किया तथा स्वच्छता बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए।
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प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे ने कहा कि ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके विरूद्ध अधिकतम सात वर्ष के दंडादेश संबंधित आपराधिक विचारण लंबित है और वे कारागार में निरूद्ध हैं, उनसे संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने, महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी ने बंदियों की सुरक्षा व उनके अधिकारों के लिए संबंधित को निर्देश दिया। इस दौरान डीएम अखंड प्रताप सिंह, एसपी संकल्प शर्मा, जेल अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेलर राजकुमार वर्मा, डिप्टी जेलर वंदना त्रिपाठी व जेल वार्डन सपन कुमार, न्यायालयकर्मी आदि मौजूद रहे।