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फतेहपुर हत्याकांड : आज से शुरू होगी गवाही

Tue, 29 Oct 2024 11:11 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Oct 2024 11:11 PM IST
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Fatehpur massacre: Testimony will start from today
फतेहपुर हत्याकांड : आज से शुरू होगी गवाही
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-पहली गवाही वादी की, मामले में कोर्ट ने 20 आरोपियों के खिलाफ तय किए हैं आरोप
- एक आरोपी की जेल में ही हो चुकी है मौत, चार आरोपित कोर्ट ने घोषित किए थे नाबालिग

संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया।
बहुचर्चित फतेहपुर कांड में बुधवार से सुनवाई शुरू होगी। अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में पहली गवाही वादी शोभिता दुबे की होगी। न्यायालय इस मामले में 20 आरोपियों पर आरोप तय कर चुका है। इस मामले में एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि चार आरोपी नाबालिग घोषित किए जा चुके हैं।

शोभिता ने कहा- आरोपियों को सजा दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी
हत्याकांड में अपने परिजनों को गंवाने वाली शोभिता ने कहा कि अपने निर्दोष परिजनों के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए आखिरी दम तक लडूंगी। मुझेे अदालत पर पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा। मालूम हो कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में पिछले वर्ष दो अक्तूबर को जिला पंचायत सदस्य रहे प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों और समर्थकों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर पर धावा बोलकर उन्हें, उनकी पत्नी, दो बेटियों और बेटे की हत्या कर दी थी। मामले में न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत ने 19 अक्तूबर 2024 को 20 आरोपियों पर आरोप तय कर दिया था। इस मामले में वादी शोभिता पुत्री स्व. सत्यप्रकाश दुबे की 30 अक्तूबर को गवाही होगी।
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फतेहपुर कांड में 20 आरोपियों पर आरोप तय
सत्यप्रकाश की पुत्री शोभिता की तहरीर पर पुलिस ने 25 नामजद तथा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया था। मामले में पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर गोरख यादव, श्याम यादव, कुश यादव, परमहंस यादव, रामजी यादव, दुर्गेश यादव, अनिरुद्ध यादव, राम भवन यादव, राधेश्याम यादव, दिवाकर तिवारी, बेचू राजभर, परशुराम राजभर, प्रदीप राजभर, फुलगेना यादव, रमायन पाल, सुदामा पाल, सुग्रीव पाल, रघुवीर पाल, पवन तिवारी, नवनाथ मिश्रा के खिलाफ न्यायालय ने आरोप तय कर दिया है।
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तीन नाबालिग आरोपियों की अपील खारिज, एक की आज होगी सुनवाई

इस बीच, फतेहपुर हत्याकांड में चार नाबालिग आरोपियों में से तीन की उस अपील को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो-प्रथम की अदालत ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने खुद को इस मामले से बरी करने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले को संगीन मानते हुए नाबालिग होने के बावजूद आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में एक अन्य आरोपी की अपील पर बुधवार को सुनवाई होगी।
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