{"_id":"696295d29561ec737b049acf","slug":"entry-of-heavy-vehicles-prohibited-from-10-am-to-5-pm-deoria-news-c-208-1-deo1022-172216-2026-01-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Deoria News: सुबह 10 से शाम पांच बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Deoria News: सुबह 10 से शाम पांच बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक
Sat, 10 Jan 2026 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 10 Jan 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
भटनी। नगर में यातायात व्यवस्था सुधारने और जाम से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत ने अहम निर्णय लिया है। इसके तहत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बड़े वाहनों के नगर क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। नगर पंचायत ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए नागरिकों से सहयोग की अपील की है।
नगर पंचायत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सुबह 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद रामलीला मैदान से चलने वाले तीन पहिया और चार पहिया वाहन चूड़ी गली–विकास रोड होते हुए 116 नंबर रेलवे क्राॅसिंग तक जाएंगे। वहीं 116 नंबर रेलवे क्राॅसिंग की ओर से आने वाले वाहन मुख्य मार्ग होते हुए गांधी चौक से रामलीला मैदान की ओर प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही रामलीला मैदान से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सड़कों का सीमांकन कराने के बाद सड़क पर ठेला, गुमटी या अन्य दुकान लगाते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क की सफाई के बाद कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। निर्देशों में यह भी शामिल है कि बैंकों के सामने वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित रहेगा।
वहीं, घरों का गंदा पानी पाइप के माध्यम से नाली में गिराना अनिवार्य किया गया है, ताकि सड़क पर जलभराव की समस्या न हो। इसके अलावा नगर सीमा में स्थित सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्त और अधिशासी अधिकारी अमित सिंह ने इन निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए स्थानीय पुलिस और नगरवासियों से सहयोग की अपील की है। क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि भटनी नगर पंचायत से जाम की समस्या से निपटने के कुछ नियम बनाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
नगर पंचायत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सुबह 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद रामलीला मैदान से चलने वाले तीन पहिया और चार पहिया वाहन चूड़ी गली–विकास रोड होते हुए 116 नंबर रेलवे क्राॅसिंग तक जाएंगे। वहीं 116 नंबर रेलवे क्राॅसिंग की ओर से आने वाले वाहन मुख्य मार्ग होते हुए गांधी चौक से रामलीला मैदान की ओर प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही रामलीला मैदान से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सड़कों का सीमांकन कराने के बाद सड़क पर ठेला, गुमटी या अन्य दुकान लगाते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क की सफाई के बाद कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। निर्देशों में यह भी शामिल है कि बैंकों के सामने वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित रहेगा।
विज्ञापन
वहीं, घरों का गंदा पानी पाइप के माध्यम से नाली में गिराना अनिवार्य किया गया है, ताकि सड़क पर जलभराव की समस्या न हो। इसके अलावा नगर सीमा में स्थित सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्त और अधिशासी अधिकारी अमित सिंह ने इन निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए स्थानीय पुलिस और नगरवासियों से सहयोग की अपील की है। क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि भटनी नगर पंचायत से जाम की समस्या से निपटने के कुछ नियम बनाए गए हैं।
विज्ञापन