फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   bail rejected of fraud accuse

Deoria News: चंद्रशेखर की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने फिर की खारिज

Wed, 03 Apr 2024 01:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 03 Apr 2024 01:09 AM IST
विज्ञापन
bail rejected of fraud accuse
नौकरी देने के नाम पर बेरोजगारों से की लाखों की ठगी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
भटनी। क्षेत्र के चौथिया गांव और भाटपाररानी के बनकटा मिश्र गांव निवासी बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर साढ़े दस लाख की ठगी करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दी है। आरोपी के विरुद्ध भटनी थाने में धोखाधड़ी आदि के दो केस दर्ज है। एक माह पहले ही हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर प्रदेश सरकार से ऐसे लोगों के विरोध कठोर कानून बनाने व मासूम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की बात कही थी। हाईकोर्ट प्रयागराज के इस आदेश से अभी आरोपी को जेल में ही रहना होगा।
भाटपार रानी थाना क्षेत्र के बनकटा मिश्र गांव निवासी संतोष प्रसाद की बहन की शादी भटनी के चौथिया गांव में हुई है। जून 2021 को भांजे की शादी तय होने की जानकारी पर संतोष चौथिया गांव बहन के घर पहुंचा। जहां बेटी की शादी करने आए भटनी के बनरही गांव निवासी शख्स ने दामाद को एफसीआई में नौकरी दिलाने का ऑफर दिया। यह देखकर संतोष व अन्य रिश्तेदारों ने भी अपने बेटे को नौकरी दिलाने की अपील की। शख्स ने अपने भतीजे चंद्रशेखर का मोबाइल नंबर देकर बात करने के लिए कहा। पीड़ितों ने चंद्रशेखर से बात की तो उसने प्रति नौकरी साढ़े तीन लाख रुपये लगने की जानकारी दी। पीड़ित ने जालसाजों के जाल में फंस कर उनके द्वारा बताए अकाउंट नंबर में पहले साढ़े चार लाख भेज दिया। जांच में खाता अलीगढ़ निवासी अभिषेक कुमार के नाम निकला। इससे परेशान पीड़ितों ने चंद्रशेखर से अपना कोई खाता नंबर देने के लिए कहा। इस पर आरोपी ने पीएनबी नोनापार में चल रहे खाते में शेष छह लाख रुपये मंगवा लिए।
विज्ञापन

इसके बाद आरोपी ने व्हाट्सएप पर नियुक्ति पत्र भेज दिया। ज्वाइन कराने के दबाव पर आरोपियों ने तीनों युवकों को बिहार के छपरा में एक निजी मकान में करीब दो महीने रखा। फिर सर्टिफिकेट सत्यापन के बाद आने के लिए कहा। यह देखकर पीड़ितों को ठगी का एहसास हो गया। उन्होंने रुपये वापस करने की बात कही तो आरोपी ने घर से दुर्व्यवहार कर भगा दिया। पीड़ित पक्ष ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत की।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में जांच करने की बात कहकर छोड़ दिया। पीड़ित संतोष व रामकिशुन प्रसाद ने न्यायालय में गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2022 में आरोपी चंद्रशेखर प्रसाद निवासी बनरही, पंकज कुमार गोंड निवासी पुतरी थाना भटनी और अभिषेक कुमार अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। कार्रवाई के कुछ महीनों बाद पुलिस ने चंद्रशेखर को मझौलीराज इलाके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
देवरिया न्यायालय से केस खारिज होने के बाद आरोपी ने प्रयागराज स्थित हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार कर जमानत अर्जी को खारिज कर ऐसे लोगों पर कठोर कानून बनाने और इनके चंगुल में नहीं फंसने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। आरोपी ने एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में पुनः हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया है।

सीओ भाटपाररानी शिव प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर तीनों आरोपियों पर भटनी थाने में धोखाधड़ी आदि के केस दर्ज हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है जबकि दो लोगों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed