फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   acjm rebuked so

एसीजेएम ने एसओ भलुअनी को लगाई फटकार

Wed, 05 Jan 2022 11:50 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jan 2022 11:50 PM IST
विज्ञापन
acjm rebuked so
एसीजेएम ने एसओ भलुअनी को लगाई फटकार
विज्ञापन

देवरिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने अदालत में गलत धाराओं में रिमांड प्रस्तुत करने पर एसओ भलुअनी को फटकार लगाई। एसीएजेएम के पूछने पर एसओ को जवाब देते नहीं बना। उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा हटाकर रिमांड स्वीकार की।

भलुअनी थाना क्षेत्र के ग्राम सोनाड़ी स्थित पोखरी के किनारे लगे 24 अक्तूबर को जामुन का पेड़ काटकर पिकअप पर लादते समय विरोध करने पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 4/10 ग्राम वन संरक्षण अधिनियम व 379, 307, 504,506 आईपीसी के तहत न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने फायरिंग का चिकित्सकीय प्रमाण व तमंचा प्रस्तुत न करने पर एसओ से साक्ष्य मांगा। एसओ भलुअनी बगले झांकने लगे। एसीजेएम ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। साथ ही रिमांड से धारा 307 हटाकर शेष धाराओं में रिमांड स्वीकार करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed