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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर 3.17 लाख का जुर्माना

Mon, 30 May 2022 11:42 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 30 May 2022 11:42 PM IST
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3.17 lakh penalty imposed in adulteration in food items
मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर 3.17 लाख का जुर्माना
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देवरिया। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने के छह वादों में सुनवाई के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी व एडीएम प्रशासन के न्यायालय ने 3.17 लाख जुर्माना लगाया है। समय से अर्थदंड जमा न करने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी।
लखनऊ व झांसी की खाद्य विश्लेषक प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट में छह प्रतिष्ठानों के नमूनों में मिलावट की पुष्टि हुई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने न्याय निर्णायक अधिकारी व एडीएम प्रशासन कुंवर पंकज के न्यायालय में वाद को दाखिल किया। न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट ने वादों में अर्थदंड का फैसला सुनाया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रमेश चंद्र पांडेय ने बताया कि सरसों तेल अधोमानक मिलने पर शुभम गुप्ता निवासी गरुलपार, निकट विजय टॉकीज पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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अधोमानक पनीर मिलने पर विजय शंकर मद्धेशिया निवासी वार्ड नंबर-12 गांधी चौक भटनी पर नौ हजार का जुर्माना लगाया गया है। मिलावटी मिल्क केक के लिए संजय मद्धेशिया निवासी एलआईसी गली, वार्ड नंबर 12, परशुराम धाम, सलेमपुर पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार छेने की मिठाई में मिलावट की पुष्टि होने पर मेसर्स मंगलम स्वीट्स एंड बेकर्स, प्रोपराइटर दीपक कुमार मद्धेशिया, निवासी पूर्वी इचौना, वार्ड नंबर 11 सलेमपुर पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। पतंजलि ब्रांड की मिथ्याछाप हनी बेचने पर मीना जायसवाल, निवासी नंदना वार्ड पूर्वी बरहज तथा मेसर्स तेजस्वी इंटरप्राइजेज मकान संख्या 1024/1495 एएल/कालीबाड़ी, मुट्ठीगंज प्रयागराज पर क्रमश: 20 हजार एवं 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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रुचि गोल्ड रिफाइंड ऑयल की मिथ्याछाप व भ्रामक सूचना देने वाली पैकेजिंग बेचने पर मीना जायसवाल, निवासी नंदना वार्ड पूर्वी बरहज शक्ति कॉलोनी बरहज तथा मेसर्स तेजस्वी इंटरप्राइजेज गोरखपुर पर क्रमश: 60,000 एवं एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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