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गृहमंत्री शिंदे के खिलाफ मानहानि की अर्जी

Wed, 06 Feb 2013 09:16 AM IST
मथुरा/ब्यूरो
मथुरा/ब्यूरो Updated Wed, 06 Feb 2013 09:16 AM IST
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defamation case against home minister shinde in mathura

जयपुर में कांग्रेस के संपन्न हुए चिंतन शिविर में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के आरएसएस और भाजपा के खिलाफ बयान से आहत संघ के एक स्वयंसेवक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां मानहानि की अर्जी दी है। इस पर 12 फरवरी को सुनवाई होनी है।

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दाखिल परिवाद में कटरा केशव देव गोविंद नगर निवासी विजय बहादुर ने कहा है कि गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस के जयपुर चिंतन शिविर में 20 जनवरी को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शिविरों में आतंकवाद का प्रशिक्षण दिए जाने का बयान दिया था। ये बयान 21 जनवरी को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में (आपके अधिकारिता वाले क्षेत्र) प्रकाशित हुआ।
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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक राष्ट्रव्यापी अंतरराष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन है। यह संगठन भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार और संरक्षण, आदिवासी, वनवासियों के शैक्षिक और सामाजिक स्तर को सुधारने में लगा है।
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याचिकाकर्ता विजय बहादुर के अनुसार, गृहमंत्री के बयान से उनके, प्रदीप गोस्वामी और  प्रेमसिंह के सम्मान को भी आघात पहुंचा है। बयान विद्वेष पूर्ण दिया गया है। विजय बहादुर ने अर्जी देते हुए इसे आईपीसी की धारा 500 के तहत केस दर्ज करने का आग्रह किया है। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धरनीधर ओझा ने सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।

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