{"_id":"685af0ce8b16a4b213017ade","slug":"two-years-imprisonment-for-the-accused-of-breaking-into-a-house-and-attacking-chitrakoot-news-c-215-1-ckt1003-117216-2025-06-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chitrakoot News: घर में घुसकर हमला करने के दोषी को दो वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chitrakoot News: घर में घुसकर हमला करने के दोषी को दो वर्ष की सजा
Wed, 25 Jun 2025 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 25 Jun 2025 12:09 AM IST
विज्ञापन
चित्रकूट। घर में घुसकर हमला कर जान से मारने की धमकी देने के दोषी को विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 13 सितंबर 2019 को गोसाईंपुरवा पराको निवासी संजय उसके घर में घुसकर उसकी बेटी पर हमला कर जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इसकी विवेचना तत्कालीन सीओ विजयेन्द्र द्विवेदी ने करते हुए आरोपी को घटना के अगले दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और 23 अक्तूबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमा में सुनवाई हुई। जिस पर विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश रेनु मिश्रा ने दोषी को सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 13 सितंबर 2019 को गोसाईंपुरवा पराको निवासी संजय उसके घर में घुसकर उसकी बेटी पर हमला कर जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इसकी विवेचना तत्कालीन सीओ विजयेन्द्र द्विवेदी ने करते हुए आरोपी को घटना के अगले दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और 23 अक्तूबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमा में सुनवाई हुई। जिस पर विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश रेनु मिश्रा ने दोषी को सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन