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Chitrakoot News: दो गांजा तस्करों को 20-20 साल का कठोर कारावास

Fri, 22 Aug 2025 12:25 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 22 Aug 2025 12:25 AM IST
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Two ganja smugglers sentenced to 20 years rigorous imprisonment each
चित्रकूट। मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर गांजे के साथ पकडे़ गए दो तस्करों को त्वरित न्यायालय के जज रविकुमार दिवाकर ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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जीआरपी निरीक्षक दिलीप कुमार मिश्रा ने बताया कि 11 अप्रैल 2022 को जीआरपी टीम को सूचना मिली थी कि दो लोग गांजा लेकर मानिकपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर घूम रहे हैं। इसके बाद जीआरपी टीम ने मौके पर जाकर मप्र के रींवा जिले के उमरिया निवासी संजीव पांडेय व प्रयागराज जिले के कोरांव थाने के ककरहटा निवासी धर्मेंद्र कुमार पाल को पकड़ लिया। इनके पास से 41 किलो 10 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। जीआरपी टीम ने दोनों आरेापियों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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गुरुवार को बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज ने दोनों तस्करों को दोषी ठहराते हुए बीस-बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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