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Chitrakoot News: जानलेवा हमले में सात साल की कैद
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चित्रकूट। युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले को जिला जज राकेश कुमार त्रिपाठी ने सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
23 जून 2019 को लोहदा गांव निवासी धीरेंद्र सिंह ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सरकारी देसी शराब की दुकान के सामने उनका बेटा मयंक सिंह और गांव का ही पारस सिंह शराब पी रहे थे। इस दौरान दोनों में कहासुनी हो गई। पारस ने गाली-गलौज करते हुए कुल्हाड़ी से मयंक की गर्दन पर प्रहार कर दिया। इससे मयंक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने मयंक को अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने दोषी पारस सिंह को सात वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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23 जून 2019 को लोहदा गांव निवासी धीरेंद्र सिंह ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सरकारी देसी शराब की दुकान के सामने उनका बेटा मयंक सिंह और गांव का ही पारस सिंह शराब पी रहे थे। इस दौरान दोनों में कहासुनी हो गई। पारस ने गाली-गलौज करते हुए कुल्हाड़ी से मयंक की गर्दन पर प्रहार कर दिया। इससे मयंक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने मयंक को अस्पताल में भर्ती कराया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने दोषी पारस सिंह को सात वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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