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दुष्कर्म में सात साल कैद की सजा

Fri, 29 Jan 2021 10:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jan 2021 10:59 PM IST
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Sentenced to seven years in misdemeanor
चित्रकूट। दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज ने दोषी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला 22 फरवरी 2017 को खेत में शौच के लिए गई थी, तभी हस्ता गांव निवासी लक्ष्मी उर्फ ननबुदई ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला था।
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इस पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की जांच पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। राजापुर थाना प्रभारी अनिल सिंह व पैरोकार आरक्षी ओवेस खां ने समय से गवाहों को न्यायालय में पेश किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को अपर जिला जज प्रदीप कुमार मिश्र ने लक्ष्मी उर्फ ननबुदई को सात वर्ष कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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