फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Pensioner's anticipatory bail rejected

Chitrakoot News: पेंशनर की अग्रिम जमानत खारिज

Sat, 18 Jul 2026 11:14 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
Pensioner's anticipatory bail rejected
चित्रकूट। 43.13 करोड़ के कोषागार घोटाले में नाम सामने आने पर एक पेंशनर की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि मऊ निवासी काशी नाथ त्रिपाठी का नाम घोटाले में प्रकाश में आया था। जांच में पता चला कि उनके खाते में 30 मई, 8 सितंबर और 10 सितंबर को तीन किस्तों में कुल 7,86,160 रुपये की धनराशि आई है। पेंशनर ने इस धनराशि को निकालकर उपयोग कर लिया है।अधिवक्ता के अनुसार यह धनराशि नियमित पेंशन नहीं थी और सरकारी धन का दुरुपयोग के दायरे में आती है। गिरफ्तारी से बचने के लिए काशी नाथ त्रिपाठी ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। शनिवार को सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने अर्जी निरस्त कर दी। पुलिस अब आरोपी पेंशनर को जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed