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Chitrakoot News: पति-पत्नी व बेटी को तीन-तीन साल का कारावास

Wed, 09 Apr 2025 01:07 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Apr 2025 01:07 AM IST
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Husband, wife and daughter sentenced to three years' imprisonment
चित्रकूट। घर में बुलाकर गाली गलौज, मारपीट कर आग लगा देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पति-पत्नी व बेटी को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास सुनाया है।
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राजापुर थाना के रूपौलिहा टोला निवासी हीरालाल ने बताया कि 15 मार्च 2018 को उसके बच्चों को हनुमानगंज कस्बा निवासी मोती उर्फ श्याम सुंदर भास्कर ने फोन कर अपने घर बुलाया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। विरोध करने पर मोती के साथ उसकी पत्नी ज्ञानमती रैदास व पुत्री निरसा उर्फ गिरजा देवी ने मिलकर तेल डालकर आग लगा दिया था। इससे उसका पुत्र झुलस गया था। जिस पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा की विवेचना तत्कालीन एसआई दिनेश कुमार सिंह ने की और 11 मई 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिस पर बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने सुनवाई पूरी की और दोषियों को सजा सुनाई।
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