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Chitrakoot News: हत्या में तीन भाइयों सहित पांच को सात साल का कारावास

Sun, 01 Jun 2025 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Jun 2025 12:43 AM IST
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Five people including three brothers sentenced to seven years imprisonment for murder
चित्रकूट। महिला की हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने शनिवार को पांच लोगों को दोषी पाया। इसमें तीन सगे भाई हैं। दोषियों को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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मऊ थाना क्षेत्र के परदवां के कनभय निवासी बच्चालाल ने बताया कि दो अगस्त 2016 को गांव निवासी चुल्ला, बउरा उर्फ द्वारिका, विफई, फूलचंद्र निषाद, भगौती उर्फ व्यापारी ने उसकी पत्नी माया देवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इससे पत्नी की मौत हो गई थी। पुलिस ने मारपीट, जान से मारने की धमकी, बलवा और हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पुलिस ने घटना के दो दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 22 अक्तूबर को आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने दोषी पाने पर तीन सगे भाई चुल्ला, बउरा उर्फ द्वारिका व विफई और फूलचंद्र व भगौती को सजा सुनाई है।
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