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अपहरण-दुष्कर्म के सात दोषियों को उम्रकैद

Sat, 27 May 2017 11:16 PM IST
चित्रकूट
चित्रकूट Updated Sat, 27 May 2017 11:16 PM IST
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Seven offenders of kidnapping and rape were sentenced to life imprisonment
the jail - फोटो : amarujala
अमर उजाला ब्यूरो
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चित्रकूट। घर में घुसकर लूट-मारपीट और लड़की के अपहरण के बाद दुष्कर्म मामले में अदालत ने सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, सभी पर अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्तों में एक दो हजार का इनामी बदमाश भी शामिल है। जिसे पुलिस पकड़कर जेल भेज चुकी है।
मऊ थानाक्षेत्र के कटैयाखादर गांव के एक परिवार ने 28 मई 2008 को थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके घर में 27 मई की रात को बदमाशों ने लूटपाट की। इस दौरान बदमाशों ने मारपीट कर उसके घर में ठहरे कारीगर को भी पीटकर लूटा। इसके बाद उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गए। जिसमें पीड़ित परिवार ने थाने में अपहरण, लूट दुष्कर्म की रिपोर्ट बदमाश सरदार उर्फ कुबुलवा समेत सात लोगों पर दर्ज कराई थी। नामजद रिपोर्ट के बाद पुलिस ने 30 जून को जंगल में मुठभेड के दौरान सभी अभियुक्त संतोष उर्फ बिहारी पुत्र जलधर केवट निवासी कटरी कौशाम्बी, सरदार उर्फ कबुलवा पुत्र शिवप्रसाद मेडिया का डेरा वियावल, गया प्रसाद पुत्र परसादी लाल कटैया खादर, खुशदिल यादव पुत्र श्याम निवासी छिवली, चंदा पुत्र धुंधु केवट निवासी छिवली, पुरुषोत्तम पुत्र श्रीपाल केवट छिवलहा मेडिया का डेरा, राकेश पुत्र रोशन निवासी छिवलहा को दबोचा था। अपहृत युवती को पुुलिस बरामद कर परिजनों को सौंप चुकी थी।
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इसी मामले में शनिवार को अपर जिला जज पुणेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सातों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सभी आरोपी बांदा जेल भेजे गए हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक प्रताप गोपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड में सरदार उर्फ कुबुलवा दो हजार का इनामी बदमाश था।
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