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दहेज हत्या मामले में आरोपी को दस साल की कैद
Updated Wed, 19 Jul 2017 11:34 PM IST
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दहेज हत्या मामले में आरोपी को दस साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। दहेज हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार यादव ने बताया कि 22 मई 2013 को गीता की शादी माराचंद्र बहिलपुरवा निवासी दीपक उर्फ बब्बू शिवहारे के साथ हुई थी। दहेज मामले को लेकर गीता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि 22 दिसम्बर 2013 को ससुराली जनों ने दहेज कम मिलने के कारण गीता पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था। जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी मामले में बुधवार को फार्स्ट ट्रैक कोर्ट के जज संजय कुमार (द्वितीय) ने सभी बयानों व गवाहों के बाद मृतका के पति दीपक को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और एक लाख बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई । जिसमें एक लाख रुपये वादी को मुआवजा तौर पर देय होगा। आरोपी पहले से जेल में बंद है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। दहेज हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार यादव ने बताया कि 22 मई 2013 को गीता की शादी माराचंद्र बहिलपुरवा निवासी दीपक उर्फ बब्बू शिवहारे के साथ हुई थी। दहेज मामले को लेकर गीता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि 22 दिसम्बर 2013 को ससुराली जनों ने दहेज कम मिलने के कारण गीता पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था। जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी मामले में बुधवार को फार्स्ट ट्रैक कोर्ट के जज संजय कुमार (द्वितीय) ने सभी बयानों व गवाहों के बाद मृतका के पति दीपक को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और एक लाख बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई । जिसमें एक लाख रुपये वादी को मुआवजा तौर पर देय होगा। आरोपी पहले से जेल में बंद है।