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प्रमुख सचिव कृषि की गिरफ्तारी का आदेश
अमर उजाला, इलाहाबाद
Updated Fri, 29 Nov 2013 01:04 AM IST
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हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव कृषि के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी कर दिया गया है।
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न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सीजेएम लखनऊ को निर्देश दिया है कि वह प्रमुख सचिव कृषि को अभिरक्षा में लेकर 12 दिसंबर को न्यायालय में हाजिर करें।
कृषि विभाग वाराणसी में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात रामविलास सिंह ने याचिका दाखिल कर कहा है कि स्वीकृत पदों से अधिक तबादले किए गए जिससे कि वेतन भुगतान में समस्या आ रही है।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव कृषि से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा था कि स्वीकृत पद से अधिक कर्मचारियों की तैनाती कैसे की गई। अफसरों की गलती का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।
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सरकार की ओर से बताया गया कि याची को दूसरे जिले से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। प्रमुख सचिव कृषि ने हलफनामा दाखिल नहीं किया। उनकी ओर से बताया गया कि वह केंद्र सरकार के आदेश से 25 से 27 नवंबर 2013 तक विदेश यात्रा पर गए हैं।
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हलफनामा दाखिल करने का आदेश आठ नवंबर का था। कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव 24 नवंबर तक कार्यालय में मौजूद थे। इसके बावजूद उन्होंने हलफनामा दाखिल नहीं किया। उनका कृत्य न्यायालय की अवहेलना करने का है।
प्रमुख सचिव आयुर्वेद तलब
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा जेपी शर्मा को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए तलब किया है। उनको 21 जनवरी 2014 को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी नोनी आगरा डॉ. शिशुपाल शर्मा की अवमानना याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को डॉ. शिशुपाल का प्रत्यावेदन निस्तारित करने का आदेश दिया था जिसका पालन नहीं किया गया।