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Chandauli News: मकान तोड़ने से पहले मुआवजे का भुगतान करें

Fri, 08 Nov 2024 01:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Nov 2024 01:51 AM IST
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Pay compensation before demolishing house
पीडीडीयू नगर। दुलहीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा और किसान न्याय मोर्चा के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट में एडीएम को ज्ञापन के साथ हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी। साथ ही घर और दुकानें तोड़ने से पहले मुआवजे का भुगतान करने की मांग की।
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मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि पड़ाव से गोधना तक सिक्स लेन के निर्माण के लिए दुलहीपुर बाजार में प्रशासन ने लोगों की दुकानें और घर तोड़ने के लिए निशान लगा दिया लेकिन मुआवजा नहीं दिया। कहा कि दुलहीपुर और महाबलपुर गांव पिछले दो साल से आबाद है लेकिन प्रशासन इसे अतिक्रमण बता रहा है। इसके विरोध में मोर्चा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की तो अदालत ने बिना मुआवजा दिए दुकानों और मकानों को न तोड़ने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन उचित मुआवजा देने के बाद ही अधिग्रहण की कार्रवाई करे। इस मौके पर महेंद्र यादव, इंद्रजीत शर्मा, डॉ. आरके शर्मा, मोहित, त्रिलोकी गुप्ता, परवेज, भजनानंद, जयप्रकाश यादव आदि मौजूद थे।
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