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Chandauli News: हत्या के प्रयास में चार दोषियों को तीन साल की सजा
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चकिया। सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने 25 वर्ष पहले हुई मारपीट और हत्या के प्रयास में दोषी चार लोगों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16-16 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 7-7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
चकिया कोतवाली पुलिस ने 16 जनवरी 2000 को मारपीट और हत्या के मामले में हातुल, मुस्ताक, बच्ची और शौकत अली निवासी चकिया बाजार वार्ड नंबर 10 को गिरफ्तार कर चालान किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिविजन कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने दोषी पाए जाने पर चारों को 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा और 16000-16000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर 07-07 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पीडीडीयू नगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली इशरत परवीन फारूखी की अदालत ने शुक्रवार को 29 वर्ष पहले लापरवाही से वाहन चलाते हुए मवेशी को टक्कर मारने के दोषी को न्यायालय उठने की तक की सजा सुनाई है। अदालत ने एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर तीन दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने 22 अगस्त 1996 को लापरवाही से वाहन चलाते हुए मवेशी को टक्कर मारने के मामले में उपेंद्र सिंह निवासी सकछी थाना भोजपुर बिहार के का चालान किया था। 29 वर्ष बाद मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारूखी ने दोषी उपेंद्र सिंह निवासी सकछी थाना भोजपुर बिहार को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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चकिया कोतवाली पुलिस ने 16 जनवरी 2000 को मारपीट और हत्या के मामले में हातुल, मुस्ताक, बच्ची और शौकत अली निवासी चकिया बाजार वार्ड नंबर 10 को गिरफ्तार कर चालान किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिविजन कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने दोषी पाए जाने पर चारों को 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा और 16000-16000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर 07-07 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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पीडीडीयू नगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली इशरत परवीन फारूखी की अदालत ने शुक्रवार को 29 वर्ष पहले लापरवाही से वाहन चलाते हुए मवेशी को टक्कर मारने के दोषी को न्यायालय उठने की तक की सजा सुनाई है। अदालत ने एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर तीन दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने 22 अगस्त 1996 को लापरवाही से वाहन चलाते हुए मवेशी को टक्कर मारने के मामले में उपेंद्र सिंह निवासी सकछी थाना भोजपुर बिहार के का चालान किया था। 29 वर्ष बाद मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारूखी ने दोषी उपेंद्र सिंह निवासी सकछी थाना भोजपुर बिहार को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।