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कर्मियों को दिया प्रशिक्षण
ब्यूरो/अमर उजाला, चंदौली
Updated Thu, 15 Oct 2015 02:00 AM IST
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जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीडीसी व जिला
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पंचायत सदस्य के तृतीय चरण के मतदान के मद्देनजर 17 अक्टूबर को सुबह सात
बजे से शाम पांच बजे तक चंदौली, बरहनी तथा चकिया ब्लाक में वोट डाले
जाएंगे।
मतदाता निर्धारित मतदान केंद्रों पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने सेक्टर व मतदान कार्मिकों को निर्देश दिया कि फर्जी ढंग से मतदान करने वालों पर नजर रखें।
किसी भी दशा में फर्जी मतदान नहीं होना चाहिए। इसमें संलिप्तता मिलने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। मतदान के दिन कोई भी प्रत्याशी, मतदान अभिकर्ता और मतदाता मतदान स्थल के अंदर मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। अन्यथा मोबाइल मिलने पर जब्त कर लिया जाएगा।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने बुधवार को मंडी परिसर में तृतीय चरण में होने वाले विकास खंडों के सेक्टर मजिस्टे्रटों व मतदान कार्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए।
उन्होंने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। कहा कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी प्रत्याशी का बस्ता नहीं लगना चाहिए और न ही पोस्टर, बैनर ही लगे हुए दिखाई देने चाहिए। मतदान के दिन भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए।
पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण में प्राप्त हस्तपुस्तिका का भली-भांति अध्ययन कर लें। यदि कही किसी बात को लेकर शंका हो तो प्रशिक्षण के दौरान ही समाधान करा लें, क्याेंकि मतदान के दिन मतदान कार्मियाें को ही मतदान कराना है। इस दौरान मतदानकार्मिकों को जानकारी दी गई।
इस मौके पर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ.आरएन सिंह, परियोजना निदेशक शशिमौली मिश्रा, उपनिदेशक कृषि आरके सिंह आदि उपस्थित रहे।
मतदाता निर्धारित मतदान केंद्रों पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने सेक्टर व मतदान कार्मिकों को निर्देश दिया कि फर्जी ढंग से मतदान करने वालों पर नजर रखें।
किसी भी दशा में फर्जी मतदान नहीं होना चाहिए। इसमें संलिप्तता मिलने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। मतदान के दिन कोई भी प्रत्याशी, मतदान अभिकर्ता और मतदाता मतदान स्थल के अंदर मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। अन्यथा मोबाइल मिलने पर जब्त कर लिया जाएगा।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने बुधवार को मंडी परिसर में तृतीय चरण में होने वाले विकास खंडों के सेक्टर मजिस्टे्रटों व मतदान कार्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए।
उन्होंने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। कहा कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी प्रत्याशी का बस्ता नहीं लगना चाहिए और न ही पोस्टर, बैनर ही लगे हुए दिखाई देने चाहिए। मतदान के दिन भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए।
पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण में प्राप्त हस्तपुस्तिका का भली-भांति अध्ययन कर लें। यदि कही किसी बात को लेकर शंका हो तो प्रशिक्षण के दौरान ही समाधान करा लें, क्याेंकि मतदान के दिन मतदान कार्मियाें को ही मतदान कराना है। इस दौरान मतदानकार्मिकों को जानकारी दी गई।
इस मौके पर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ.आरएन सिंह, परियोजना निदेशक शशिमौली मिश्रा, उपनिदेशक कृषि आरके सिंह आदि उपस्थित रहे।