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Chandauli News: दोहरे हत्याकांड में 5 दोषियों को आजीवन कारावास
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चंदौली। न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पारितोष ने दोहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। डेढ़ दशक पुराने मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मोहिनी सिंह निवासी मुहअर कलां के पिता सुरेन्द्र सिह व भाई जयकिशन सिंह 7 फरवरी 2009 को चार बजे भोर में मारकण्डेय महादेव दर्शन करने गये थे और सात बजे वादिनी को सूचना मिली की उसके पिता व भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लाश बनरावाली बारी (सरफुद्दीनपुर) में पडी हुई है।
पिता एवं भाई की हत्या मुहअर कलां के रहने वाले सभी दोषसिद्ध अभियुक्तगण ने कोटे की रंजिश को लेकर की। वादिनी के तहरीर पर पांचों अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना बलुआ में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
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अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौली पारितोष श्रेष्ठ ने निर्धारित नियमानुसार विचारण के पश्चात पांच हत्यारोपी केशरी सिह, अजीत सिंह, सुनील सिंह, धर्मराज सिंह और संतोष सिंह सभी निवासी ग्राम महुअर कला थाना बलुआ को हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपया प्रत्येक को अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसमें एक अन्य अभियुक्त रामलखन सिंह की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकरण में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी। संवाद
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मोहिनी सिंह निवासी मुहअर कलां के पिता सुरेन्द्र सिह व भाई जयकिशन सिंह 7 फरवरी 2009 को चार बजे भोर में मारकण्डेय महादेव दर्शन करने गये थे और सात बजे वादिनी को सूचना मिली की उसके पिता व भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लाश बनरावाली बारी (सरफुद्दीनपुर) में पडी हुई है।
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पिता एवं भाई की हत्या मुहअर कलां के रहने वाले सभी दोषसिद्ध अभियुक्तगण ने कोटे की रंजिश को लेकर की। वादिनी के तहरीर पर पांचों अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना बलुआ में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
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अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौली पारितोष श्रेष्ठ ने निर्धारित नियमानुसार विचारण के पश्चात पांच हत्यारोपी केशरी सिह, अजीत सिंह, सुनील सिंह, धर्मराज सिंह और संतोष सिंह सभी निवासी ग्राम महुअर कला थाना बलुआ को हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपया प्रत्येक को अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसमें एक अन्य अभियुक्त रामलखन सिंह की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकरण में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी। संवाद