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Bulandshahar News: वाहिद हत्याकांड में आज आएगा फैसला, 12 दोषियों को सुनाई जाएगी सजा
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बुलंदशहर। वाहिद हत्याकांड प्रकरण में बीते दिनों दोषसिद्ध किए गए सभी 12 आरोपियों को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। सुबह सभी अभियुक्तों को जिला कारागार से जिला जज के न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहां बहस के बाद न्यायालय का निर्णय आएगा। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रुकनसराय निवासी वाहिद की 24 अगस्त 2012 को रंजिशन हत्या कर दी गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल उपाध्याय ने बताया कि शहर के मोहल्ला रुकनसराय निवासी रईस से मोहल्ले के ही रहने वाले युसुफ के बेटे रंजिश मानते थे। इसी रंजिश के चलते 21 अगस्त 2012 को युसुफ के बेटों फरीद, आसिफ, शहजाद, कासिम ने रईस के रिश्तेदार खुर्जा निवासी आजाद पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। घटना का मुकदमा इसी दिन नगर कोतवाली में दर्ज किया गया था।
इसी मुकदमे की रंजिश में 24 अगस्त 2012 को खूनी संघर्ष हुआ जिसमें तमंचे, रिवाल्वर और पिस्टल से फायरिंग की गई। अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई। वारदात में रईस के भतीजे वाहिद को गोली लग गई। वाहिद की मौके पर ही मौत हो गई। रईस की तहरीर पर नगर कोतवाली में 15 आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया।
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पुलिस ने सभी 15 अभियुक्तों के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। वर्तमान में यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा है। मुकदमे में याद मोहम्मद, युसुफ और रहीस की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। 14 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्योराण के न्यायालय ने वाहिद की हत्या के मामले में 12 आरोपी फरीद, असगर, इस्तखार, फारूख, खलील, चमन, वाहिद, साजिद, लुकमान, हाजी शाहिद, अनवार और अशरफ को दोषी करार दिया है। इन सभी 12 दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया था। 19 अगस्त की तारीख सजा के लिए मुकर्रर की गई थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल उपाध्याय ने बताया कि शहर के मोहल्ला रुकनसराय निवासी रईस से मोहल्ले के ही रहने वाले युसुफ के बेटे रंजिश मानते थे। इसी रंजिश के चलते 21 अगस्त 2012 को युसुफ के बेटों फरीद, आसिफ, शहजाद, कासिम ने रईस के रिश्तेदार खुर्जा निवासी आजाद पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। घटना का मुकदमा इसी दिन नगर कोतवाली में दर्ज किया गया था।
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इसी मुकदमे की रंजिश में 24 अगस्त 2012 को खूनी संघर्ष हुआ जिसमें तमंचे, रिवाल्वर और पिस्टल से फायरिंग की गई। अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई। वारदात में रईस के भतीजे वाहिद को गोली लग गई। वाहिद की मौके पर ही मौत हो गई। रईस की तहरीर पर नगर कोतवाली में 15 आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया।
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पुलिस ने सभी 15 अभियुक्तों के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। वर्तमान में यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा है। मुकदमे में याद मोहम्मद, युसुफ और रहीस की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। 14 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्योराण के न्यायालय ने वाहिद की हत्या के मामले में 12 आरोपी फरीद, असगर, इस्तखार, फारूख, खलील, चमन, वाहिद, साजिद, लुकमान, हाजी शाहिद, अनवार और अशरफ को दोषी करार दिया है। इन सभी 12 दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया था। 19 अगस्त की तारीख सजा के लिए मुकर्रर की गई थी।