{"_id":"698f589439c5ed13d707ec0e","slug":"the-man-who-murdered-a-woman-was-sentenced-to-life-imprisonment-and-fined-rs-70000-bulandshahr-news-c-133-1-bul1001-148660-2026-02-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahar News: महिला की हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद, 70 हजार का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bulandshahar News: महिला की हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद, 70 हजार का जुर्माना
विज्ञापन
बुलंदशहर। शिकारपुर थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। एडीजे/एफटीसी-02 मनोज कुमार की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
9 मार्च 2021 को शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव हमीरपुर निवासी योगेश कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि डिबाई थाना क्षेत्र के गांव खैरपुर निवासी विनित उर्फ विनेश सिंह ने उनकी पत्नी भावना की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना में तेजी दिखाई।
घटना के मात्र तीन महीने के भीतर यानी 26 जून 2021 को पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जनपद की मॉनिटरिंग सेल ने इस केस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत रखते हुए हर मोड़ पर सशक्त पैरवी की। गवाहों की समय पर उपस्थिति और वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन ने अभियोजन पक्ष को मजबूती प्रदान की।
विज्ञापन
शुक्रवार को न्यायाधीश मनोज कुमार (एडीजे/एफटीसी-02) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विनित उर्फ विनेश को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
9 मार्च 2021 को शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव हमीरपुर निवासी योगेश कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि डिबाई थाना क्षेत्र के गांव खैरपुर निवासी विनित उर्फ विनेश सिंह ने उनकी पत्नी भावना की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना में तेजी दिखाई।
विज्ञापन
घटना के मात्र तीन महीने के भीतर यानी 26 जून 2021 को पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जनपद की मॉनिटरिंग सेल ने इस केस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत रखते हुए हर मोड़ पर सशक्त पैरवी की। गवाहों की समय पर उपस्थिति और वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन ने अभियोजन पक्ष को मजबूती प्रदान की।
विज्ञापन
शुक्रवार को न्यायाधीश मनोज कुमार (एडीजे/एफटीसी-02) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विनित उर्फ विनेश को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।