फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   The man who murdered a woman was sentenced to life imprisonment and fined Rs 70,000.

Bulandshahar News: महिला की हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद, 70 हजार का जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Feb 2026 10:30 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। शिकारपुर थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। एडीजे/एफटीसी-02 मनोज कुमार की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन


9 मार्च 2021 को शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव हमीरपुर निवासी योगेश कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि डिबाई थाना क्षेत्र के गांव खैरपुर निवासी विनित उर्फ विनेश सिंह ने उनकी पत्नी भावना की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना में तेजी दिखाई।
विज्ञापन

घटना के मात्र तीन महीने के भीतर यानी 26 जून 2021 को पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जनपद की मॉनिटरिंग सेल ने इस केस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत रखते हुए हर मोड़ पर सशक्त पैरवी की। गवाहों की समय पर उपस्थिति और वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन ने अभियोजन पक्ष को मजबूती प्रदान की।
विज्ञापन
विज्ञापन

शुक्रवार को न्यायाधीश मनोज कुमार (एडीजे/एफटीसी-02) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विनित उर्फ विनेश को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed