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Bulandshahar News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Dec 2024 11:11 AM IST
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Ten years imprisonment to the accused of raping a teenage girl
बुलंदशहर। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में वर्ष 2018 किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में विशेष न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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31 अगस्त 2018 को जहांगीराबाद थाने पर दुष्कर्म (पाॅक्सो) की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी मुकदमा के मुताबिक उसकी 16 वर्षीय बेटी जंगल में शौच के लिए गई थी। तभी खेत में थाना क्षेत्र के दूसरे गांव आजनी निवासी नितिन जाटव और गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र के गांव नेकपुर निवासी खलील ने उनकी बेटी को पकड़ लिया। आरोपी नितिन ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
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पुलिस ने नौ अक्टूबर 2018 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष पाॅक्सो अधिनियम संजय कुमार यादव ने आरोपी नितिन को दोषी करार दिया है। नितिन को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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