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Bulandshahar News: किशोरी को पीट-पीटकर किया घायल
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छतारी। थाना क्षेत्र के विरौरा गांव में चार दिन पहले पुरानी रंजिश में किशोरी को एक युवती और युवक ने बेरहमी से पीटा। इसमें किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती है। मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुकदमा दर्ज किया।
विरौरा गांव निवासी जयंती प्रसाद ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी कुमकुम नजदीकी ही स्कूल में पढ़ती है। 17 नवंबर को कुमकुम का गांव में रहने वाली युवती रेनू से झगड़ा हो गया था। इसमें ग्रामीणों ने बीच-बचाव कराकर दोनों को शांत कर दिया था। 18 नवंबर की सुबह कुमकुम घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। गांव के बाहर पंड्रावल दोराहे के पास पहुंची तो वहां पर पहले से ही रेनू और उसका साथी अनिल मौजूद थे। आरोप है कि रेनू और अनिल ने कुमकुम के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने कुमकुम को बेरहमी से पीटा। इसमें कुमकुम पर धारदार चीज से हमला किया। इससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गई। आरोपी उसको मृत समझ कर भाग गए। वहां से गुजर रहे अन्य लोगों ने इसकी जानकारी पीड़ित को दी। पीड़ित मौके पर पहुंचा और घायल कुमकुम को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने इसकी तहरीर बुधवार को थाने में दी।
सीओ डिबाई शोभित कुमार का कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर रेनू और अनिल के खिलाफ धारा बीएनएस 110, 115 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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विरौरा गांव निवासी जयंती प्रसाद ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी कुमकुम नजदीकी ही स्कूल में पढ़ती है। 17 नवंबर को कुमकुम का गांव में रहने वाली युवती रेनू से झगड़ा हो गया था। इसमें ग्रामीणों ने बीच-बचाव कराकर दोनों को शांत कर दिया था। 18 नवंबर की सुबह कुमकुम घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। गांव के बाहर पंड्रावल दोराहे के पास पहुंची तो वहां पर पहले से ही रेनू और उसका साथी अनिल मौजूद थे। आरोप है कि रेनू और अनिल ने कुमकुम के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने कुमकुम को बेरहमी से पीटा। इसमें कुमकुम पर धारदार चीज से हमला किया। इससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गई। आरोपी उसको मृत समझ कर भाग गए। वहां से गुजर रहे अन्य लोगों ने इसकी जानकारी पीड़ित को दी। पीड़ित मौके पर पहुंचा और घायल कुमकुम को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने इसकी तहरीर बुधवार को थाने में दी।
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सीओ डिबाई शोभित कुमार का कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर रेनू और अनिल के खिलाफ धारा बीएनएस 110, 115 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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