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अब किरायेदारी का 25 प्रतिशत टैक्स के रूप में पालिका में करना होगा जमा
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अब किरायेदारी का 25 प्रतिशत टैक्स के रूप में पालिका में करना होगा जमा
सिकंदराबाद। अब किराएदारी का 25 प्रतिशत पालिका में टैक्स के रूप में जमा कराना होगा। वहीं वाणिज्य गतिविधियों के लिए तीन से पांच प्रतिशत आवासी टैक्स का अतिरिक्त देना होगा। पूर्व में किराएदारी का वर्ष में एक माह का किराया पालिका में टैक्स के रूप में जमा कराना होगा।
फरवरी वर्ष 2012 में शासन ने नगरपालिका, निकायों में स्व कर प्रणाली लागू किए जाने के आदेश दिए थे। आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत नगर पालिका सिकंदराबाद ने फरवरी 18 में पालिका क्षेत्र में स्व कर प्रणाली लागू की थी। टैक्स बाबू प्रमोद पटेल ने बताया कि स्व कर प्रणाली के तहत अब किराएदारी का 25 प्रतिशत टैक्स के रूप में पालिका में जमा कराना होगा। वही वाणिज्य गतिविधियों के लिए किराएदारी के 25 प्रतिशत के अलावा आवासीय कर का तीन से पांच गुना अतिरिक्त टैक्स के रूप में जमा कराना होगा। बताया कि प्रत्येक प्रकार के वाणिज्य कांपलेक्स, दुकानों, अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सहायता प्राप्त को छोड़कर) आवासी कर के अलावा पांच गुना अतिरिक्त टैक्स के रूप में जमा कराना होगा।
प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, चिकित्सालय मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र आदि को आवासी कर का तीन गुना अतिरिक्त टैक्स के रूप में जमा कराना होगा। क्रीड़ा केंद्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र, थियेटर, सिनेमा घर, पेट्रोलपंप, गैस एजेंसी, डिपो, गोदाम, सामुदायिक भवन, कल्याण मंडप, विवाह क्लब, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी, अर्द्ध सरकारी सार्वजनिक उपक्रम कार्यालयों, को भी निर्धारित आवासीय शुल्क का तीन गुना अतिरिक्त टैक्स के रूप में जमा करना होगा। मॉल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह (जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती हो) निर्धारित आवासी शुल्क का छह गुना अतिरिक्त टैक्स के रूप में जमा कराना होगा।
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स्वकर प्रणाली के तहत अब किराएदार का 25 प्रतिशत टैक्स के रूप में पालिका में जमा करना होगा। वहीं वाणिज्य गतिविधियों के लिए तीन से 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- विनोद कुमार, ईओ
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सिकंदराबाद। अब किराएदारी का 25 प्रतिशत पालिका में टैक्स के रूप में जमा कराना होगा। वहीं वाणिज्य गतिविधियों के लिए तीन से पांच प्रतिशत आवासी टैक्स का अतिरिक्त देना होगा। पूर्व में किराएदारी का वर्ष में एक माह का किराया पालिका में टैक्स के रूप में जमा कराना होगा।
फरवरी वर्ष 2012 में शासन ने नगरपालिका, निकायों में स्व कर प्रणाली लागू किए जाने के आदेश दिए थे। आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत नगर पालिका सिकंदराबाद ने फरवरी 18 में पालिका क्षेत्र में स्व कर प्रणाली लागू की थी। टैक्स बाबू प्रमोद पटेल ने बताया कि स्व कर प्रणाली के तहत अब किराएदारी का 25 प्रतिशत टैक्स के रूप में पालिका में जमा कराना होगा। वही वाणिज्य गतिविधियों के लिए किराएदारी के 25 प्रतिशत के अलावा आवासीय कर का तीन से पांच गुना अतिरिक्त टैक्स के रूप में जमा कराना होगा। बताया कि प्रत्येक प्रकार के वाणिज्य कांपलेक्स, दुकानों, अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सहायता प्राप्त को छोड़कर) आवासी कर के अलावा पांच गुना अतिरिक्त टैक्स के रूप में जमा कराना होगा।
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प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, चिकित्सालय मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र आदि को आवासी कर का तीन गुना अतिरिक्त टैक्स के रूप में जमा कराना होगा। क्रीड़ा केंद्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र, थियेटर, सिनेमा घर, पेट्रोलपंप, गैस एजेंसी, डिपो, गोदाम, सामुदायिक भवन, कल्याण मंडप, विवाह क्लब, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी, अर्द्ध सरकारी सार्वजनिक उपक्रम कार्यालयों, को भी निर्धारित आवासीय शुल्क का तीन गुना अतिरिक्त टैक्स के रूप में जमा करना होगा। मॉल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह (जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती हो) निर्धारित आवासी शुल्क का छह गुना अतिरिक्त टैक्स के रूप में जमा कराना होगा।
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स्वकर प्रणाली के तहत अब किराएदार का 25 प्रतिशत टैक्स के रूप में पालिका में जमा करना होगा। वहीं वाणिज्य गतिविधियों के लिए तीन से 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- विनोद कुमार, ईओ