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Bulandshahar News: दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सात वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 24 Mar 2025 10:13 PM IST
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Seven years imprisonment to the accused of abetting rape victim to commit suicide
बुलंदशहर। बीबीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले युवक को एडीजे पंचम मोहम्मद नसीम के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे सात वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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बीबीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने थाने पर दस जुलाई 2020 को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बहन के साथ वर्ष 2019 में गांव निवासी एक आरोपी युवक ने दुष्कर्म किया था। प्रकरण में उनकी बहन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। आरोप है कि प्रकरण में सभी मुख्य धाराएं हटा दी गई थीं। जबकि, आरोपी पक्ष खुलेआम घूम कर उनकी बहन को परेशान कर रहे थे। इस संबंध में वादी मुकदमा ने नौ जुलाई 2020 को अपराध संबंधित दस्तावेज न्यायालय से निकलवाए थे, जिन्हें उनकी बहन ने पढ़ा था।
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धाराएं हटाए जाने व आरोपी पक्ष के उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में भी पुलिस ने गांव निवासी नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब इस प्रकरण में दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी मानते हुए सात वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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