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Bulandshahar News: चाकू से हमला करने के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 30 Sep 2025 10:50 PM IST
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बुलंदशहर। खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में 2022 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और विरोध करने पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी दीपक को अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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18 दिसंबर 2022 को दीपक निवासी एलमपुरा ने खुर्जा नगर निवासी वादी की नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। जब किशोरी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू से वार कर घायल कर दिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की थी। साथ ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र एक माह में, 27 जनवरी 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। वहीं, अब तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो प्रथम मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है।
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