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Bulandshahar News: प्रधानाध्यापक की हत्या करने वाले इजहार को आजीवन कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। सिकंदराबाद के मोहल्ला चौधरीवाड़ा नई बस्ती निकट बंसल सिनेमा के पास गनी नंबर सात में सितंबर 2018 को प्राइमरी स्कूल प्रथम खत्रीवाड़ा के प्रधानाचार्य की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में जनपद न्यायाधीश पंकज सिंह ने हत्यारोपी इजहार अली को दोषी माना। न्यायादीश ने दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान व एडीजीसी मनुराज सिंह और अरुण राघव ने बताया कि वादी मुकदमा मोहम्मद फारुख निवासी गांच चिड़ावक थाना गुलावठी ने चार सितंबर 2018 को सिकंदरबाद कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने बताया कि उसका भाई मोहम्मद इकबाल सिकंदराबाद के मोहल्ला खत्रीवाड़ा में प्राइमरी पाठशाला- प्रथम में प्रधानाध्यापक था। वह प्रतिदिन घर से स्कूल पढ़ाने आते थे। इकबाल ने सिकंदराबाद के मोहल्ला चौधरीवाड़ा में एक मकान खरीदा था। चार सितंबर की दोपहर को इकबाल स्कूल से अपने खरीदे गए मकान पर किसी काम से गया था। तभी वहां पर आरोपी इजहार निवासी मोहल्ला काजीवाड़ा थाना सिकंदराबाद भी आ गया। जिसने उनके भाई की चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी। इसकी सूचना उन्हें एक व्यक्ति ने फोन पर दी थी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में वादी मुकदमा मृतक का भाई फारुख, कांस्टेबल मनवीर सिंह, चक्षुदर्शी आरिफ, नीतू, शहजाद, नवाब, डा. एनबी राजपूत, हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह भाटी, विवेचक प्रताप सिंह, एचसीपी ब्रह्म सिंह, निरीक्षक अमित सिंह को पेश किया गया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना है।
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बुलंदशहर। सिकंदराबाद के मोहल्ला चौधरीवाड़ा नई बस्ती निकट बंसल सिनेमा के पास गनी नंबर सात में सितंबर 2018 को प्राइमरी स्कूल प्रथम खत्रीवाड़ा के प्रधानाचार्य की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में जनपद न्यायाधीश पंकज सिंह ने हत्यारोपी इजहार अली को दोषी माना। न्यायादीश ने दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान व एडीजीसी मनुराज सिंह और अरुण राघव ने बताया कि वादी मुकदमा मोहम्मद फारुख निवासी गांच चिड़ावक थाना गुलावठी ने चार सितंबर 2018 को सिकंदरबाद कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने बताया कि उसका भाई मोहम्मद इकबाल सिकंदराबाद के मोहल्ला खत्रीवाड़ा में प्राइमरी पाठशाला- प्रथम में प्रधानाध्यापक था। वह प्रतिदिन घर से स्कूल पढ़ाने आते थे। इकबाल ने सिकंदराबाद के मोहल्ला चौधरीवाड़ा में एक मकान खरीदा था। चार सितंबर की दोपहर को इकबाल स्कूल से अपने खरीदे गए मकान पर किसी काम से गया था। तभी वहां पर आरोपी इजहार निवासी मोहल्ला काजीवाड़ा थाना सिकंदराबाद भी आ गया। जिसने उनके भाई की चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी। इसकी सूचना उन्हें एक व्यक्ति ने फोन पर दी थी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में वादी मुकदमा मृतक का भाई फारुख, कांस्टेबल मनवीर सिंह, चक्षुदर्शी आरिफ, नीतू, शहजाद, नवाब, डा. एनबी राजपूत, हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह भाटी, विवेचक प्रताप सिंह, एचसीपी ब्रह्म सिंह, निरीक्षक अमित सिंह को पेश किया गया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना है।
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