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Bulandshahar News: गर्भवती पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2024 10:52 PM IST
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Life imprisonment to husband guilty of murder of pregnant wife
बुलंदशहर। गर्भवती पत्नी की गला काटकर हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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खुर्जा देहात के गांव नगला शेखू निवासी सुखवीर सिंह ने छह अप्रैल 2015 को पुलिस को शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बेटी पूनम की शादी ककोड़ के गांव सलेमपुर जाट निवासी मनवीर सिंह से की थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद पूनम के दो बेटियां हुई। इस दौरान उनके पति मनवीर का व्यवहार बदल गया और आरोपी आए दिन उनकी बेटी के साथ मारपीट करने लगा था। आरोप है कि इसके लिए कोई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन हर बार दोनों पक्षों का समझौता करा दिया गया। आरोप लगाया कि पांच अप्रैल को आरोपी मनवीर ने अपने भाई जितेश, जेठानी बिजेंद्री व उनके दो बेटों के साथ मिलकर पूनम की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा की कोर्ट आरोपी पति मनवीर को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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