फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Life imprisonment to father-in-law convicted in Rizwana murder case

Bulandshahar News: रिजवाना हत्याकांड में दोषी ससुर को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jan 2024 10:23 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर झोझा में विवाहिता रिजवाना की हत्या के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार ने हत्यारोपी ससुर को दोषी माना है। दोषी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन

एडीजीसी प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि वादी भगलू निवासी गांव अतराड़ा मेरठ ने आठ मई 2019 को गुलावठी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रिजवाना का निकाह वर्ष 2011 में शहरोज निवासी अकबरपुर झोझा थाना गुलावठी के साथ किया था। रिजवाना ने कई बार अपने पिता से शिकायत की थी कि पति, सास, ससुर और ननद अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करते हैं। पांच मई 2019 को उनकी बेटी मायके से ससुराल गई थी। तीन दिन बाद ही ससुराल से एक व्यक्ति उनके घर आया और बताया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। सूचना पर वह अकबरपुर झोझा गांव पहुंचे, जहां रिजवाना का शव लहूलुहान हालत में घर के बाहर पड़ा था। पीड़ित पिता ने रिजवाना के पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज की मांग और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में सामने आया कि ससुर फतेहद्दीन खां ने विवाद के कारण नल के लोहे के हत्थे से सिर में वार कर रिजवाना की हत्या की थी। आरोपी फतेहद्दीन ने न्यायालय में याचिका दायर की थी कि वह 70 वर्ष का बुजुर्ग है और उसका बेटा विदेश में रहता है। सोमवार को हत्यारे वृद्ध को अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी मानकर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed