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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Life imprisonment for the accused of raping a four year old girl

Bulandshahar News: चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 28 Aug 2025 10:02 PM IST
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बुलंदशहर। नरौरा थाना क्षेत्र में अगस्त 2023 में घर के बाहर खेल रही चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त ललित उर्फ नेपाली को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड की समस्त राशि न्यायालय ने पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का भी निर्णय सुनाया है।
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वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 अगस्त 2023 को उनकी चार वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। घर के बाहर से उसकी पुत्री गायब हो गई। खोजबीन के दौरान एक खाली प्लॉट से पुत्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वहां पहुंचने पर ललित उर्फ नेपाली द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का पता चला, जो लोगों को देखकर भाग गया। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया। 8 अगस्त 2023 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी ललित उर्फ नेपाली को दोषी करार दिया।
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अपहरण के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छोड़ा
बुलंदशहर। 11 जनवरी 2021 को शिकारपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी दो भतीजी बुलंदशहर आई थी। शाम के वक्त उनकी नाबालिग भतीजी वापस आ गई, जिसने बताया कि 19 वर्षीय दूसरी भतीजी को दो पुरुष और एक महिला अपने साथ ले गए हैं। पुलिस ने जांच करते हुए युवती को बरामद कर लिया। आरोपियों की पहचान रवि चंसौलिया एवं चित्रांशी निवासी ग्वालियर(मध्य प्रदेश) के रूप में हुई। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायालय में वादी मुकदमा और पीड़िता पक्षद्रोही हो गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानंद ने साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 11 जुलाई को दोषी करार दिए जाने के दौरान दोनों अभियुक्त फरार हो गए। इसके बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अब दोनों अभियुक्तों के हाजिर होने पर उनको तीन-तीन साल की परिवीक्षा अवधि पर छोड़ते हुए 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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