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कोमल के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 17 Sep 2021 11:06 PM IST
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komal murder case
कोमल के हत्यारे पति को आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायाधीश त्वरित न्यायालय-2 दानिश हसनैन की कोर्ट ने पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति सोनू पुत्र विजय निवासी अहमदनगर थाना बीबीनगर को दोषी करार दिया है। इसके बाद न्यायालय ने हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 54 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि छह दिसंबर 2016 को वादी अमित कुमार पुत्र मनीराम ने थाना बीबीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें वादी ने बताया था कि उसकी बहन कोमल की शादी 11 दिसंबर 2012 को गांव अहमदनगर निवासी सोनू पुत्र विजय के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति और अन्य ससुरालीजन दहेज के लिए बहन को प्रताड़ित करने लगे। घटना वाले दिन आरोपियों ने उसकी बहन कोमल को जलाकर मारने की कोशिश की। इसका पता चलने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। कोमल को गंभीर हालत में उपचार के लिए हापुड़ ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। 14 दिसंबर 2016 को कोमल की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पति सोनू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
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यह गवाह हुए पेश
न्यायाधीश ने मामले में वादी अमित कुमार, मृतक के भाई त्रिलोकचंद, पिता मनीराम, मृतका का चाचा बबलू, पड़ोसी मूलचंद, सुखपाल, डॉक्टर सचिन मित्तल और विवेचक सीओ चितरंजन चौहान, मजिस्ट्रेट नत्थू राम, कांस्टेबल क्लर्क अनुज कुमार, मनोज कुमार, उप निरीक्षक वीरपाल सिंह गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। इसके बाद आरोपी पति सोनू को पत्नी को जलाकर मारने का दोषी पाया।
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