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Bulandshahar News: किशोरी से छेड़छाड़ का आरोपी बाल अपचारी दोषी करार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 22 Nov 2025 10:38 PM IST
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Juvenile accused of molesting a teenager found guilty
बुलंदशहर। खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी किशोरी के साथ सिकंदराबाद क्षेत्र में छेड़छाड़ करने वाले बाल अपचारी को किशोर न्यायालय बोर्ड ने 12 वर्ष बाद दोषी माना है। न्यायालय ने उसे डेढ़ वर्ष की सुधारात्मक अवधि की सजा और दो हजार का अर्थदंड सुनाया है।
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अक्तूबर 2013 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी नाबालिग वादिया ने तहरीर देकर एक किशोर पर छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
इस मामले में सिकंदराबाद थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया था। जिसके बाद पुलिस ने 28 नवंबर को जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। यह मामला किशोर बोर्ड न्यायालय में विचाराधीन था। वहीं अब न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार प्रधान ( किशोर न्यायालय बोर्ड जनपद बुलंदशहर) के द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर बाल अपचारी को एक वर्ष छह माह की सुधारात्मक अभिरक्षा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
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19 वर्ष बाद कार चोरी का आरोपी हुआ दोषी करार

बुलंदशहर। कोतवाली नगर क्षेत्र में 19 वर्ष पूर्व वाहन चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने अब दोषी करार दिया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कोलसेना निवासी भूरा सिंह पर वर्ष-2006 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से गाड़ी चोरी करने का आरोप लगा था। नगर पुलिस ने उसके खिलाफ 6 अगस्त 2006 को थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा दर्ज किया और 17 अगस्त को उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। वहीं अब न्यायालय एसजीजेएम- द्वितीय अविराल सिंह के न्यायालय ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भूरा सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा व 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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