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Bulandshahar News: दहेज हत्या के दोषी पति को 7 साल की सजा
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बुलंदशहर। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अलीगढ़ के गोधा थाना के गांव सिखरना निवासी राजेंद्र सिंह ने 13 अप्रैल 2022 को छतारी पुलिस को शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बेटी उमा भारती की शादी क्षेत्र के गांव दीवाल खेड़ा निवासी राहुल के साथ की थी।
आरोप लगाया था कि शादी के बाद से आरोपी उनकी बेटी को लगातार परेशान करते थे। जिसके चलते उनकी बेटी द्वारा कई बार इस संबंध में शिकायत भी की गई थी। आरोप लगाया था कि आरोपी आए दिन उनकी बेटी से एक भैंस और एक लाख रुपये की मांग करते हुए प्रताड़ित करते थे। आरोपियों की मांग पूरी करने के लिए उन्होंने एक भैंस दे दी, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों की मांग कम नहीं हुई। आरोप लगाया कि 11 अप्रैल 2022 को अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
जब वह पहुंचे तो बेटी मृत मिली। पुलिस ने शिकायत पर दहेज हत्या के लिए मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। अब अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या एक के न्यायाधीश हरिकेश कुमार की कोर्ट ने आरोपी पति राहुल को दोषी पाते हुए सात साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।ो
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अलीगढ़ के गोधा थाना के गांव सिखरना निवासी राजेंद्र सिंह ने 13 अप्रैल 2022 को छतारी पुलिस को शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बेटी उमा भारती की शादी क्षेत्र के गांव दीवाल खेड़ा निवासी राहुल के साथ की थी।
आरोप लगाया था कि शादी के बाद से आरोपी उनकी बेटी को लगातार परेशान करते थे। जिसके चलते उनकी बेटी द्वारा कई बार इस संबंध में शिकायत भी की गई थी। आरोप लगाया था कि आरोपी आए दिन उनकी बेटी से एक भैंस और एक लाख रुपये की मांग करते हुए प्रताड़ित करते थे। आरोपियों की मांग पूरी करने के लिए उन्होंने एक भैंस दे दी, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों की मांग कम नहीं हुई। आरोप लगाया कि 11 अप्रैल 2022 को अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
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जब वह पहुंचे तो बेटी मृत मिली। पुलिस ने शिकायत पर दहेज हत्या के लिए मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। अब अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या एक के न्यायाधीश हरिकेश कुमार की कोर्ट ने आरोपी पति राहुल को दोषी पाते हुए सात साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।ो
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