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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Father and son found guilty of attempting to murder a youth

Bulandshahar News: युवक की हत्या की कोशिश में पिता-पुत्र दोषी करार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 10 Sep 2025 10:23 PM IST
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बुलंदशहर। औरंगाबाद थाना क्षेत्र निवासी गौरव की अगस्त 2022 में गोली मारकर हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी भूपेंद्र व उसके पुत्र सौरभ को एडीजे-14 विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट धीरेंद्र कुमार तृतीय के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पिता पुत्र को दस-दस वर्ष का कारावास व 50-50 हजार का अर्थदंड सुनाया है।
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थाना औरंगाबाद में वादी मुकदमा श्रीपाल ने तहरीर दी। बताया था कि 9 अगस्त को 2022 को उनका पुत्र गौरव (24) कुत्ते का खाना लेने के लिए जेपी स्कूल के पास गया था। पास में ही स्टेट बैंक मिनी शाखा पर आरोपी भूपेंद्र सिंह व उसका पुत्र सौरभ निवासी गांव भंडौरिया थाना औरंगाबाद खड़े थे। आरोपियों ने उसके पुत्र गौरव को बिना किसी बात के गाली-गलौच की और विरोध करने पर आरोपी भूपेंद्र ने तमंचे से पुत्र के सीने पर गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी भाग गए। 11 अगस्त को थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया और 23 मार्च 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश- न्याय कक्ष संख्या-14 के न्यायाधीध ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर भूपेंद्र और उसके पुत्र सौरभ को दोषी करार दिया।
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महिला पर हमला करने के तीन दोषियों को एक-एक वर्ष का कारावास
बुलंदशहर। मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी ने बताया कि वर्ष 2014 में छतारी क्षेत्र में एक महिला के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गई और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। 17 नवंबर 2014 को थाना छतारी में घटना के संबंध में पीड़िता ने आरोपी धर्मपाल, सुनील और पंकज निवासी गांव बहलोलपुर छतारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 18 दिसंबर 2014 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट मनोज कुमार मिश्रा के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी धर्मपाल, सुनील और पंकज को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त धर्मपाल, सुनील और पंकज को एक-एक वर्ष का कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। संवाद
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