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Bulandshahar News: गुरुकुल के प्राचार्य और आचार्य समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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संस्कृत महाविद्यालय। संवाद
ऊंचागांव/अहार। श्री रुक्मणि वल्लभ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल के छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने गुरुकुल के प्राचार्य और आचार्य सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों ने गुरुकुल प्रबंधन पर छात्र के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्र रविवार को गंगा में डूब गया था। जिसका शव मंगलवार को अनूपशहर में गंगा से बरामद हुआ था।
थाना अहार क्षेत्र स्थित श्री रुक्मणि वल्लभ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय संचालित है। जिसमें कोतवाली स्याना क्षेत्र के गांव मोहनपुर निवासी 17 वर्षीय ईशांत शर्मा कक्षा बारह में शिक्षा ग्रहण करता था। रविवार को गोशाला में एक गोवंश की मौत हो गई थी। जिसको दफनाने के लिए गुरुकुल के सात छात्र गुरुकुल से करीब सौ मीटर दूर गंगा किनारे घने जंगल में गए थे। दफनाने के बाद छात्र गंगा में हाथ धोने लगे। इसी दौरान पैर फिसलने से ईशांत गंगा नदी में बह गया।
पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को उसके पिता को सौंप दिया था। परिजनों ने देर रात गांव पहुंच कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मंगलवार को मृतक छात्र के पिता तिलक चंद शर्मा ने थाना अहार में तहरीर देकर गुरुकुल के प्राचार्य तुलसीराम ,आचार्य कमलनैन, दिलीप, संजय भारद्वाज व प्रवीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत छात्रों से जबरन कार्य कराने, धमकाने की धारा 106 [1], 146, 351 [2] में मुकदमा दर्ज कराया है। सीओ अनूपशहर ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर रिपीट दर्ज कर ली गई है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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थाना अहार क्षेत्र स्थित श्री रुक्मणि वल्लभ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय संचालित है। जिसमें कोतवाली स्याना क्षेत्र के गांव मोहनपुर निवासी 17 वर्षीय ईशांत शर्मा कक्षा बारह में शिक्षा ग्रहण करता था। रविवार को गोशाला में एक गोवंश की मौत हो गई थी। जिसको दफनाने के लिए गुरुकुल के सात छात्र गुरुकुल से करीब सौ मीटर दूर गंगा किनारे घने जंगल में गए थे। दफनाने के बाद छात्र गंगा में हाथ धोने लगे। इसी दौरान पैर फिसलने से ईशांत गंगा नदी में बह गया।
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पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को उसके पिता को सौंप दिया था। परिजनों ने देर रात गांव पहुंच कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मंगलवार को मृतक छात्र के पिता तिलक चंद शर्मा ने थाना अहार में तहरीर देकर गुरुकुल के प्राचार्य तुलसीराम ,आचार्य कमलनैन, दिलीप, संजय भारद्वाज व प्रवीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत छात्रों से जबरन कार्य कराने, धमकाने की धारा 106 [1], 146, 351 [2] में मुकदमा दर्ज कराया है। सीओ अनूपशहर ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर रिपीट दर्ज कर ली गई है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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