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बुलंदशहर: रविंद्र हत्याकांड में हत्यारोपी अजय को आजीवन कारावास
Sat, 06 Jul 2019 04:45 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, बुलंदशहर
अमर उजाला ब्यूरो, बुलंदशहर
Published by: गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jul 2019 04:45 AM IST
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हत्यारोपी को आजीवन कारावास
- फोटो : Social Media
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सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव जौली में दिसंबर 2013 को स्कूल बस चालक रविंद्र की हत्या कर दी गई थी। मामले में हत्यारोपी अजय को अपर सत्र न्यायाधीश द्वादश मनराज सिंह ने दोषी माना है। साथ ही उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इरशाद अली और एडीजीसी विपुल राघव ने बताया कि वादी सत्येंद्र पुत्र महेंद्र सिंह निवासी गांव चीती थाना सिकंदराबाद में 24 दिसंबर 2013 को अपने भाई की हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसका भाई रविंद्र क्षेत्र के ही एक स्कूल में बस चालक था। जहां उसके साथ में क्षेत्र के गांव जौली निवासी युवक अजय भी काम करता था।
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आरोप है कि 23 दिसंबर 2013 को अजय अपने साथ रविंद्र को गांव जौली ले गया था। उसी रात को रविंद्र ने अपने भाई सत्येंद्र को फोन कर अजय से झगड़ा होने की बात कही थी। वहीं, 24 दिसंबर की सुबह वादी को गांव जौली में अपने भाई की हत्या किए जाने की सूचना मिली थी।
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पुलिस ने मामले में आरोपी युवक अजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांचोपरांत चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायाधीश ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और अधिवक्ताओं के बीच हुई बहस को सुनने के बाद आरोपी अजय को दोषी पाया है। उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।