फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Babli murder case: Accused cousin brother-in-law and his companion get life imprisonment

बबली हत्याकांड: अभियुक्त मौसेरा देवर और उसके साथी को हुआ आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jan 2025 10:38 PM IST
विज्ञापन
अनूपशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र में अपनी बहन के साथ खेत पर गई विवाहिता बबली की उसके मौसेरे देवर और उसके साथी ने जुलाई 2017 में हत्या कर दी थी। इस संबंध में एडीजे अनूपशहर ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 21 - 21 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव ईशनपुर निवासी सरोज की जुलाई 2017 में तबियत खराब हो गई थी। मदद के लिए उन्होंने अपनी छोटी बहन बबली को अपने पास बुला लिया था। बबली की शादी अलीगढ़ निवासी पंकज के साथ वर्ष 2013- 14 में हुई थी।
विज्ञापन

उनकी दो संतानें हैं। बताया गया कि 29 जुलाई 2017 को 25 वर्षीय विवाहिता बबली अपनी बहन सरोज के साथ खेत में बाजरा काटने के लिए गई थी। उसी दौरान बबली का मौसेरा देवर सुनील सिंह उर्फ लम्बू निवासी मडराक अलीगढ़ अपने एक अज्ञात साथी के साथ वहां पब्लिक लेकर पहुंच गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोप है कि इस दौरान दोनों ने बबली से बातचीत की और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर ले जाने का प्रयास किया। जब बबली ने विरोध किया, तो सुनील ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। इसके बाद दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। सूचना पर अन्य परिजन मौके पर पहुंचे जिन्होंने बबली को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मामले में पुलिस ने आरोपी सुनील और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। जांच में आरोपी सुनील के साथी तेजा का नाम प्रकाश में आने पर उसे भी नामजद कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दी थी।

न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों की गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed