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Bulandshahar News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी रिश्तेदार को 20 वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 23 May 2024 10:49 PM IST
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20 years imprisonment to relative guilty of raping teenage girl
बुलंदशहर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रिश्तेदार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। उसे 20 वर्ष का कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया है।
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विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह राघव, भरत शर्मा और वरुण कौशिक ने बताया कि खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी वादी ने 19 जुलाई 2021 को कोतवाली खुर्जा नगर में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि 19 जुलाई को वह और उनके पति काम पर चले गए थे। घर पर उनकी 15 वर्षीय पुत्री अकेली थी। इस दौरान उनका एक रिश्तेदार युवक उनके घर पहुंच गया। आरोपी ने उनकी पुत्री को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी किसी से भी शिकायत करने पर हत्या की धमकी देकर भाग गयाथा।
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वादी व उसके पति के घर लौटने पर पुत्री ने पूरे मामले की जानकारी दी। जिसके बाद उन्होंने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है।
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