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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   The attempted murder of two brothers in prison, fines

हत्या के प्रयास में दो भाइयों को कैद, जुर्माना

Thu, 27 Aug 2015 08:45 PM IST
बदायूं
बदायूं Updated Thu, 27 Aug 2015 08:45 PM IST
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न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट नलिन कुमार श्रीवास्तव ने हत्या की कोशिश में नामजद दो सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका है।
यह वारदात बिसौली थाना क्षेत्र में हुई थी। वादी प्रवेश कुमार के बहनोई सुधीर कुमार शर्मा निवासी ग्राम शरह बरौलिया का झगड़ा उनके ही चचेरे भाई मनोज व मुकेश से हुआ था। उनके आपस में झगड़े की वजह उनकी बुआ कटोरी देवी का बरेली स्थित मकान बना। उनकी बुआ की मृत्यु 15 दिन पहले हुई। दस जून 2012 को सुधीर बिसौली से आंवला के लिए टाटा मैजिक से जा रहे थे। उसी टाटा मैजिक में आरोपी मनोज और मुकेश भी बैठे थे। जैसे ही टाटा मैजिक डेढ़ बजे के करीब धर्मपुर के पास पहुंची तभी आरोपी मनोज और मुकेश ने ड्राइवर से मैजिक रुकवाकर सुधीर कुमार को उतार लिया और जान से मारने की नीयत से सुधीर पर तमंचों से फायर किए। इसमें सुधीर के गंभीर चोटें आई, जिससे इलाज के लिए सुधीर को बदायूं ले गए।
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अभियोजन की ओर से एडीजीसी रईस अहमद और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी मनोज व मुकेश पुत्रगण अनोखे निवासी ग्राम सरह बरौलिया थाना बिसौली को हत्या की कोशिश का दोषी पाकर दोनों को पांच-पांच वर्ष की कड़ी कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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