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चुनावी गतिविधियों पर निगरानी के लिए आयोग ने कसा शिकंजा

Thu, 18 Feb 2016 10:35 PM IST
बदायूं।
बदायूं। Updated Thu, 18 Feb 2016 10:35 PM IST
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Screws tighten on the Commission to monitor election activities
जिला निर्वाचन अधिकारी शंभूनाथ ने आदर्श आचार संहिता के  उल्लंघन संबंधी सभी पहलुओं पर कड़ी निगाह रखने के लिए चार टीमों का गठन करते हुए अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं।
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कलक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमएलसी चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन कर मतदाताओं को डराने, धमकाने, मदिरा पान कराने, रैलियां निकालने, सार्वजनिक सभाएं करने, हथियार और गोला-बारूद पास रखने, नगदी के लेन-देन सहित अन्य किसी प्रकार से प्रलोभन देने जैसे कार्यों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश टीमों को दिए हैं। चारों टीमों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है।
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इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव, सभी एसडीएम और संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
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सभी टीमों के अलग होंगे दायित्व
एमएलसी चुनाव में चुनावी गतिविधियों पर निगरानी के लिए गठित टीमें अलग कार्य करेंगी। विभिन्न गतिविधियों की वीडियोग्राफ्री के लिए तीन टीमें अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करेंगी। तीन स्टेटिक टीमें भी बनाई गई हैं, जो अलग एरिया में नजर रखेंगी। दो टीमें चुनाव प्रत्याशियों और उनके चुनाव अभिकर्ताओं पर नजर रखने को बनाई गई हैं। संपूर्ण जनपद के लिए एक उड़नदस्ते का गठन किया गया है। ये दस्ता नकदी, शराब अथवा रिश्वत के लेनदेन, असामाजिक तत्वों द्वारा हथियार, गोला-बारूद ले जाने, मतदाताओं को डराने-धमकाने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगा। पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। स्टेटिक दल संवेदनशील स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित कर अवैध शराब, अधिक संख्या में नकदी ले जाने पर नजर रखेगा। प्रत्याशी, एजेंट व उसके कार्यकताओं को ले जाने वाले किसी वाहन में पचास हजार से अधिक की नगदी पाई जाने अथवा वाहन में पोस्टर, निर्वाचन सामग्री, ड्रग्स अथवा दस हजार के मूल्य से अधिक की ऐसी वस्तुएं ले जाई जा रही हैं जिनका प्रयोग प्रलोभन दिए जाने में हो सकता हो की भी चेकिंग की जाएगी। स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक से दस लाख की राशि वाहन में ले जा रहा है और उसके पास कार्य संबंधी कोई प्रमाण भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ स्टेटिक दल कार्रवाई करेगा। सभी दल संबंधित मजिस्ट्रेट पुलिस अभिरक्षा में अपने अपने दायित्वों को अंजाम देंगे।

तीन सौ रुपये में मिलेगी वीडियो रिकार्डिंग
एमएलसी चुनाव में प्रत्येक दल द्वारा चुनाव गतिविधियों के संबंध में की गई कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उसका सत्यापन किए जाने के लिए उसे संरक्षित रखा जाएगा। दलों द्वारा की गई संपूर्ण कार्रवाई की वीडियो रिकार्डिंग की साफ्ट कापी प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति तीन सौ रुपये जमा कर प्राप्त कर सकता है।

कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान
एमएलसी चुनाव में किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु स्वरूप कोई परितोष देता है या लेता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के तहत एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों प्रकार से दंडनीय होगा। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक या अन्य किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के तहत एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की रिश्वत लेने या देने और डराने-धमकाने की जानकारी रखता हो, तो शिकायत प्रकोष्ठ के नंबर 05832-266979 पर सूचना दे सकता है।


सपा और भाजपा में होगी टक्कर
एमएलसी सदस्य पद के चुनाव में गुरुवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था। सपा से बनवारी सिंह यादव और भाजपा से जितेंद्र यादव ने पर्चा भरा है। नाम वापस न लेने पर अब दोनों के बीच मुकाबला होगा। मतदान तीन मार्च को होना है। दोनों ही दलों के नेताओं ने अभी से चुनावी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठापरक है। इसलिए मुकाबला रोचक होने के आसार बन रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवार जीत के लिए कोई कोरकसर बाकी नहीं रखना चाहते।
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