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Budaun News: दुष्कर्म के मामले में किशोर को 10 साल की कैद

Wed, 17 Sep 2025 02:26 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 17 Sep 2025 02:26 AM IST
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Juvenile sentenced to 10 years' imprisonment in rape case
बदायूं। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़िता की मौत हो चुकी है।
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कादरचौक थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने नौ अक्टूबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि शाम करीब पांच बजे मेरी 10 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। तभी गांव का किशोर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बेटी को भगाने में गांव के ही उदय पाल का हाथ है। इस पर पुलिस ने किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। किशोर को गिरफ्तार कर कारागार भेज दिया गया। किशोरी के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। जहां उसने बताया कि गांव का ही एक किशोर जबरदस्ती डरा धमका कर मोटरसाइकिल पर बैठकर कतरी जंगल की तरफ ले गया और वहां ले जाकर दुष्कर्म किया। रातभर जंगल में ही रखा। दिन निकलने पर गांव के बाहर छोड़कर चला गया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। इसी बीच पीड़िता की मौत हो गई। मंगलवार को उसे सजा सुनाई गई।
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