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सीडीओ के आदेश पर भी दर्ज नहीं हुई एफआईआर
बदायूं, ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jun 2016 11:13 PM IST
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अंत्येष्टि स्थल निर्माण में गबन के मामले में सीडीओ के आदेश के 10 दिन बाद भी ग्राम पंचायत सचिव और पूर्व प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया ने तकनीकी विभाग के अधिकारियों के साथ जगत ब्लाक की ग्राम पंचायत आम गांव का निरीक्षण 15 जून को किया था। वहां ग्रामीणों ने अंत्येष्टि स्थल निर्माण एक साल से अधिक वक्त गुजरने के बाद भी पूरा न होने की शिकायत की थी। इस पर सीडीओ ने निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि 13 लाख नौ हजार रुपये अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए निकाले जा चुके हैं। इसके बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। इसमें पहली बार में 6.54 लाख, दूसरी किश्त 1.30 लाख और तीसरी किश्त में 5.23 लाख रुपये निकाले गए थे।
धनराशि निकालने के बावजूद अंत्येष्टि स्थल का टिन शेड, फर्श व अन्य तमाम काम अधूरा पड़ा है। निर्माण कार्य पूरा न होने से नाराज सीडीओ ने पूर्व प्रधान नरेंद्र और पंचायत सचिव रवींद्र शर्मा के खिलाफ एफआईआर कराने का आदेश डीपीआरओ को 15 जून को दिया था। साथ ही पूर्व प्रधान और पंचायत सचिव से शासकीय धनराशि की रिकवरी करने और अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराने के निर्देश भी दिए थे। बावजूद इसके अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
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निरीक्षण के दौरान पूर्व प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था, लेकिन एफआईआर हुई या नहीं। इस बारे में अब तक पूछताछ नहीं की गई है। अभी लखनऊ में हूं। वापस आकर जानकारी की जाएगी।
- प्रताप सिंह भदौरिया, सीडीओ
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सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया ने तकनीकी विभाग के अधिकारियों के साथ जगत ब्लाक की ग्राम पंचायत आम गांव का निरीक्षण 15 जून को किया था। वहां ग्रामीणों ने अंत्येष्टि स्थल निर्माण एक साल से अधिक वक्त गुजरने के बाद भी पूरा न होने की शिकायत की थी। इस पर सीडीओ ने निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि 13 लाख नौ हजार रुपये अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए निकाले जा चुके हैं। इसके बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। इसमें पहली बार में 6.54 लाख, दूसरी किश्त 1.30 लाख और तीसरी किश्त में 5.23 लाख रुपये निकाले गए थे।
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धनराशि निकालने के बावजूद अंत्येष्टि स्थल का टिन शेड, फर्श व अन्य तमाम काम अधूरा पड़ा है। निर्माण कार्य पूरा न होने से नाराज सीडीओ ने पूर्व प्रधान नरेंद्र और पंचायत सचिव रवींद्र शर्मा के खिलाफ एफआईआर कराने का आदेश डीपीआरओ को 15 जून को दिया था। साथ ही पूर्व प्रधान और पंचायत सचिव से शासकीय धनराशि की रिकवरी करने और अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराने के निर्देश भी दिए थे। बावजूद इसके अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
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निरीक्षण के दौरान पूर्व प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था, लेकिन एफआईआर हुई या नहीं। इस बारे में अब तक पूछताछ नहीं की गई है। अभी लखनऊ में हूं। वापस आकर जानकारी की जाएगी।
- प्रताप सिंह भदौरिया, सीडीओ