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सीबीआई का दावा, दोनों लड़कियों ने की थी आत्महत्या
बदायूं।
Updated Fri, 12 Dec 2014 12:34 AM IST
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बहुचर्चित कटरा सआदतगंज कांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को स्पेशल जज (पाक्सो एक्ट) अनिल कुमार की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि दोनों लड़कियों ने आत्महत्या की थी। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के साथ ही स्पेशल जज ने मामले में वादी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में सुनवाई छह जनवरी को होगी। इस दिन वादी और जांच एजेंसी की टीम अदालत के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखेंगे।
सीबीआई के डीएसपी विजय शुक्ला सात सदस्यीय टीम के साथ बुधवार को बदायूं पहुंच गए थे। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद सीबीआई के अधिवक्ता कुमार रजत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जांच में यह साबित हो गया है कि दोनों लड़कियों ने आत्महत्या की थी।
कटरा सआदतगंज में 27/28 मई की रात दो चचेरी बहनों के शव गांव में पेड़ पर लटके मिले थे। दोनों लड़कियों के पिता की ओर से गांव के ही पप्पू यादव, अवधेश यादव, उरवेश यादव (सगे भाई), कांस्टेबल छत्रपाल गंगवार और सर्वेश यादव के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की शुरुआती जांच में पुलिस ने ऑनर किलिंग का इशारा किया था। बाद में पीड़ित पक्ष की मांग पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। 12 जून को सीबीआई ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान सीबीआई ने दोनों गवाहों समेत पीड़ित और आरोपी पक्ष का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया। लड़कियों और आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने के बाद भी जांच एजेंसी तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी थी। इस पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को सितंबर के पहले सप्ताह में सशर्त जमानत दे दी थी।
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सीबीआई के डीएसपी विजय शुक्ला सात सदस्यीय टीम के साथ बुधवार को बदायूं पहुंच गए थे। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद सीबीआई के अधिवक्ता कुमार रजत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जांच में यह साबित हो गया है कि दोनों लड़कियों ने आत्महत्या की थी।
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कटरा सआदतगंज में 27/28 मई की रात दो चचेरी बहनों के शव गांव में पेड़ पर लटके मिले थे। दोनों लड़कियों के पिता की ओर से गांव के ही पप्पू यादव, अवधेश यादव, उरवेश यादव (सगे भाई), कांस्टेबल छत्रपाल गंगवार और सर्वेश यादव के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की शुरुआती जांच में पुलिस ने ऑनर किलिंग का इशारा किया था। बाद में पीड़ित पक्ष की मांग पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। 12 जून को सीबीआई ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान सीबीआई ने दोनों गवाहों समेत पीड़ित और आरोपी पक्ष का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया। लड़कियों और आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने के बाद भी जांच एजेंसी तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी थी। इस पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को सितंबर के पहले सप्ताह में सशर्त जमानत दे दी थी।
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