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शहर विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को परिवाद दायर
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बदायूं। भाजपा के सदर विधायक पूर्व राज्यमंत्री महेश चंद गुप्ता, उनकी पत्नी, भाभी, भाई, हल्का लेखपाल समेत आठ लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। उन पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर गैर कानूनी तरीके से पट्टे के आवंटन का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने परिवाद में थाने से आख्या तलब करने को 30 अगस्त 2022 की तारीख मुकर्रर की है।
जरीफनगर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत ढकवा निवासी बबलेश सक्सेना पुत्र आनंद स्वरूप और गौरी शंकर पुत्र ईश्वरी प्रसाद ने अपने अधिवक्ता राज कुमार दीक्षित द्वारा कोर्ट में परिवाद दायर किया है। परिवादी गण के आरोप के अनुसार दहगवां में ग्राम समाज की भूमि पर विधायक महेश चंद गुप्ता ने योजनाबद्ध तरीके से ग्राम प्रधान मीना कुमारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलम और अपनी पत्नी विमलेश कुमारी के साथ षड्यंत्र के तहत जमीन हड़पने के उद्देश्य से गांव के एक व्यक्ति भवानी शंकर पुत्र बाबूराम के नाम पट्टा कर दिया था। कुछ दिन बाद वह वह निरस्त हो गया। सदर विधायक ने विरजानंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दहगवां के नाम से एक संस्था का गठन किया। जिसकी प्रबंध समिति में वह खुद संरक्षक बन गए। ग्राम समाज की भूमि पर महेश चंद गुप्ता ने अपने भतीजे मयंक गुप्ता, अमित कुमार, राजेंद्र बाबू के साथ मिलकर एक भवन का निर्माण कर लिया ,जिसमें संचालित करना शुरू कर दिया। परिवादी गण को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने शिकायत की और जांच हुई। तत्कालीन एडीएम वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में पट्टा निरस्तीकरण का मुकदमा चला, जिसमें आदेश हुआ कि ग्राम समाज की भूमि में खलिहान अंकित किया जाए। एडीएम वित्त के आदेश पर एसडीएम सहसवान और तहसीलदार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। तब परिवादी गण ने इसके खिलाफ जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई तो इस संबंध में एसडीएम सहसवान ने यह आख्या जनसुनवाई पोर्टल पर दी कि ग्राम समाज की आवंटित भूमि पर किया गया पट्टा निरस्त हो चुका है और ग्राम समाज की जमीन पर जो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल बना हुआ है। उस स्कूल के प्रधानाचार्य को अवगत करा दिया है कि निर्माण को स्वयं जल्द हटा लें। परिवादी गण का आरोप है कि सदर विधायक महेश चंद गुप्ता उक्त अवैध स्कूल निर्माण को नहीं हटा रहे हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। सदर विधायक, हाल तैनात लेखपाल सर्वेश सक्सेना के साथ मिलकर किसी षड्यंत्र में परिवादी गण को फंसा सकते हैं।
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न्यायालय में परिवाद दायर करने का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है लेकिन जिस स्कूल की बात बताई जा रही है, वह विद्या भारती का है। उसकी पहले समिति बनी थी। उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। यह सब बदनाम करने की साजिश है।
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- महेश चंद्र गुप्ता, सदर विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री
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जरीफनगर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत ढकवा निवासी बबलेश सक्सेना पुत्र आनंद स्वरूप और गौरी शंकर पुत्र ईश्वरी प्रसाद ने अपने अधिवक्ता राज कुमार दीक्षित द्वारा कोर्ट में परिवाद दायर किया है। परिवादी गण के आरोप के अनुसार दहगवां में ग्राम समाज की भूमि पर विधायक महेश चंद गुप्ता ने योजनाबद्ध तरीके से ग्राम प्रधान मीना कुमारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलम और अपनी पत्नी विमलेश कुमारी के साथ षड्यंत्र के तहत जमीन हड़पने के उद्देश्य से गांव के एक व्यक्ति भवानी शंकर पुत्र बाबूराम के नाम पट्टा कर दिया था। कुछ दिन बाद वह वह निरस्त हो गया। सदर विधायक ने विरजानंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दहगवां के नाम से एक संस्था का गठन किया। जिसकी प्रबंध समिति में वह खुद संरक्षक बन गए। ग्राम समाज की भूमि पर महेश चंद गुप्ता ने अपने भतीजे मयंक गुप्ता, अमित कुमार, राजेंद्र बाबू के साथ मिलकर एक भवन का निर्माण कर लिया ,जिसमें संचालित करना शुरू कर दिया। परिवादी गण को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने शिकायत की और जांच हुई। तत्कालीन एडीएम वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में पट्टा निरस्तीकरण का मुकदमा चला, जिसमें आदेश हुआ कि ग्राम समाज की भूमि में खलिहान अंकित किया जाए। एडीएम वित्त के आदेश पर एसडीएम सहसवान और तहसीलदार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। तब परिवादी गण ने इसके खिलाफ जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई तो इस संबंध में एसडीएम सहसवान ने यह आख्या जनसुनवाई पोर्टल पर दी कि ग्राम समाज की आवंटित भूमि पर किया गया पट्टा निरस्त हो चुका है और ग्राम समाज की जमीन पर जो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल बना हुआ है। उस स्कूल के प्रधानाचार्य को अवगत करा दिया है कि निर्माण को स्वयं जल्द हटा लें। परिवादी गण का आरोप है कि सदर विधायक महेश चंद गुप्ता उक्त अवैध स्कूल निर्माण को नहीं हटा रहे हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। सदर विधायक, हाल तैनात लेखपाल सर्वेश सक्सेना के साथ मिलकर किसी षड्यंत्र में परिवादी गण को फंसा सकते हैं।
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न्यायालय में परिवाद दायर करने का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है लेकिन जिस स्कूल की बात बताई जा रही है, वह विद्या भारती का है। उसकी पहले समिति बनी थी। उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। यह सब बदनाम करने की साजिश है।
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- महेश चंद्र गुप्ता, सदर विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री