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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Allegations of vulgar dancing on the Ramlila stage FIR Filed in Budaun

बदायूं: रामलीला के मंच पर फूहड़ डांस कराने का आरोप, कमेटी पदाधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज

Tue, 20 Oct 2026 05:34 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 20 Oct 2026 05:34 PM IST
सार

बिल्सी कस्बे में रामलीला महोत्सव के दौरान मंच पर फूहड़ नृत्य कराया गया। शिकायतकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने रामलीला कमेटी के अध्यक्ष, मेला अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों और कलाकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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Allegations of vulgar dancing on the Ramlila stage FIR Filed in Budaun
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

बदायूं के बिल्सी कस्बे में गोशाला मेला श्री रामलीला महोत्सव के दौरान रामलीला मंच पर दो दिन पहले फूहड़ नृत्य कराने के आरोप में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष, मेला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों, सदस्यों और कलाकारों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। मेला अध्यक्ष भाजपा के नगर अध्यक्ष भी हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि फूहड़ नृत्य और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होने के बावजूद मंच पर इस तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे थे।

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कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता उमेश बाबू वार्ष्णेय ने बताया कि रामलीला महोत्सव आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी। अनुमति में नृत्य आदि पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद कमेटी के अध्यक्ष, मेला अध्यक्ष, अनुमति प्राप्तकर्ता और अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों पर जानबूझकर शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया है कि रामलीला मंच पर भगवान श्रीराम और हनुमान जी के चित्र लगे होने के बावजूद फूहड़ नृत्य कराया जा रहा थे। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होने और स्थानीय लोगों में रोष फैला। 

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कमेटी के लोग बोले- किन्नरों ने किया नृत्य 
मेला कमेटी के अध्यक्ष संजीव वार्ष्णेय, मेला अध्यक्ष एवं भाजपा के नगर अध्यक्ष आदित्य माहेश्वरी और पदाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण गुप्ता आदि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मंच पर नृत्य करने वाले किन्नर थे। वे अपना नेग मांगने आए थे। इसी दौरान उन्होंने नृत्य किया था। कमेटी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि पिछले साल शिकायतकर्ता कमेटी में ही शामिल थे, इस बार उन्हें स्थान नहीं मिला था।

इन धाराओं में दर्ज हुआ है केस
पुलिस ने धारा 196 बीएनएस में राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करने, धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत या अशांति फैलाना), धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व दुर्भावनापूर्ण कृत्य करने) और धारा 302 में (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना आदि) के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। 

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