{"_id":"571fb73b4f1c1b6907a919ce","slug":"the-doctor-will-determine-the-child-s-age","type":"story","status":"publish","title_hn":"चिकित्सक तय करेंगे बच्चे की आयु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चिकित्सक तय करेंगे बच्चे की आयु
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Wed, 27 Apr 2016 12:15 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिजनौर में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन ने सीएमओ को गाइड लाइन जारी कर बच्चों की आयु तय करने का अधिकार मेडिकल बोर्ड को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। यानी अब मेडिकल बोर्ड ही बच्चों की आयु तय करेगा।
इससे पहले सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद सीएमओ ही आयु प्रमाणपत्र जारी कर देते थे। सीएमओ ने बताया कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। बोर्ड में विशेषज्ञ चिकित्सक रखे गए हैं। सभी सदस्यों की रिपोर्ट लगने के बाद ही आयु प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
बच्चों की आयु प्रमाणपत्र की पुरानी व्यवस्था को स्वयंसेवी संस्था गुड़िया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दायर वाद में अवगत कराया गया था कि आयु प्रमाणपत्र के लिए शरीर के जोड़ों, दांत आदि का एक्सरे कराकर जांच की जाती है।
विज्ञापन
इसलिए आयु निर्धारित करने के लिए संबंधित अंगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय आवश्यक है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी संस्था गुड़िया के सुझाव पर आदेश पारित कर दिया।
हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने सभी सीएमओ को जिले में मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं सीएमओ होंगे। इनके अतिरिक्त एक फिजीशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट और दंत रोग विशेषज्ञ बोर्ड में शामिल होगे।
बोर्ड में कुल चार सदस्य होंगे। आयु प्रमाणपत्र के लिए सभी सदस्यों की रिपोर्ट आवश्यक होगी। सीएमओ डॉ. मनमोहन अग्रवाल के मुताबिक शासन के निर्देश पर बोर्ड का गठन कर दिया गया है। बोर्ड की सूचना शासन को भेज दी गई है। अब बोर्ड के माध्यम से ही आयु संबंधित मेडिकल जारी किए जाएंगे।
विज्ञापन
इससे पहले सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद सीएमओ ही आयु प्रमाणपत्र जारी कर देते थे। सीएमओ ने बताया कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। बोर्ड में विशेषज्ञ चिकित्सक रखे गए हैं। सभी सदस्यों की रिपोर्ट लगने के बाद ही आयु प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
विज्ञापन
बच्चों की आयु प्रमाणपत्र की पुरानी व्यवस्था को स्वयंसेवी संस्था गुड़िया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दायर वाद में अवगत कराया गया था कि आयु प्रमाणपत्र के लिए शरीर के जोड़ों, दांत आदि का एक्सरे कराकर जांच की जाती है।
विज्ञापन
इसलिए आयु निर्धारित करने के लिए संबंधित अंगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय आवश्यक है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी संस्था गुड़िया के सुझाव पर आदेश पारित कर दिया।
हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने सभी सीएमओ को जिले में मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं सीएमओ होंगे। इनके अतिरिक्त एक फिजीशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट और दंत रोग विशेषज्ञ बोर्ड में शामिल होगे।
बोर्ड में कुल चार सदस्य होंगे। आयु प्रमाणपत्र के लिए सभी सदस्यों की रिपोर्ट आवश्यक होगी। सीएमओ डॉ. मनमोहन अग्रवाल के मुताबिक शासन के निर्देश पर बोर्ड का गठन कर दिया गया है। बोर्ड की सूचना शासन को भेज दी गई है। अब बोर्ड के माध्यम से ही आयु संबंधित मेडिकल जारी किए जाएंगे।